अंबिकापुर। केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में निरूद्ध बंदी के द्वारा अवकाश का उपभोग करके जेल वापस नहीं आने के मामले में कोतवाली पुलिस ने जेल प्रहरी के द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल अंबिकापुर की ओर से दिए गए आवेदन में पुलिस को दण्डित बंदी क्रमांक 115/65 सिराज पिता स्व. नूर मोहम्मद 40 वर्ष के विरूद्ध आपात अस्थाई मुक्ति से फरार होने की प्रथम सूचना देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताया गया है कि दण्डित बंदी मोमिनपुरा पर्राडांड़ जिलानी पेंटर गली अंबिकापुर का रहने वाला है, जिसे न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस के विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 17/2022, धारा 24-सी स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत दिनांक 29.9.2023 को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की राशि एक लाख रुपये अदा नहीं करने पर 03 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, जिसकी सजा वह जेल में रहकर भुगत रहा था। दण्डित बंदी को जिला दण्डाधिकारी सरगुजा के आपात, अस्थाई मुक्ति रिहाई आदेश दिनांक 29.10.2024 के परिपालन में 30.10.2024 को 10 दिवस हेतु आपात अस्थाई मुक्ति पर रिहा किया गया। दण्डित बंदी सिराज को इसके बाद 10 नवम्बर को शाम 5 बजे, जेल बंद होने के पूर्व उपस्थित होना था, किन्तु वह आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ है। जेल नियमावली के बंदी छुट्टी नियम 1989 के शर्तों को भंग करने पर यह समझा जाता है कि वह निकल भागा है। ऐसे में जेल प्रबंधन की ओर से दण्डित बंदी के फरार होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उसे पुन: जेल दाखिल कराने का आग्रह किया गया है। बंदी के फरार रहने की जानकारी महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं रायपुर व जिला दण्डाधिकारी सरगुजा को भी दी गई है।

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