बिश्रामपुर। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर भारतीय खाद्य निगम एफसीआई एवं नान में चावल जमा नहीं करने के कारण खाद्य विभाग टीम द्वारा मेसर्स ओम फुड प्रोडक्ट शशिपुर विश्रामपुर तथा मेसर्स श्री राम एग्रो प्रोड्क्ट कुम्दा बस्ती दतिमा की जांच की गई। जांच में कस्टम मिलिंग हेतु उठाव किए
गये धान का अनुपातिक चावल जमा नहीं किया जाना पाया गया। मेसर्स ओम फुड प्रोडक्ट शशिपुर विश्रामपुर का भौतिक सत्यापन करने पर 4322 क्विंटल धान की कमी होना पाया गया, जिसकी कीमत 10805000 रुपए है, को जब्त कर मिल के मिल प्रतिनिधि ऋषि अग्रवाल के सुपुर्दगी में दिया गया है। इसी तरह मेसर्स श्री राम एग्रो प्रोड्क्ट कुम्दाबस्ती दतिमा के भौतिक सत्यापन में 2184.45 क्विंटल धान की कमी पाई गई है, जिसकी कीमत 5461125 रुपए को जब्त कर मिल के मुंशी योगेन्द्र साहू के सुपुर्दगी में दिया
गया है। मिल संचालक का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध है। ऐसी स्थिति में अब प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। खाद्य अधिकारी विजय किरण ने बताया कि जिले के एफसीआई एवं नान में चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले मिलरों के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी रहेगा। कार्यवाही में सहायक खाद्य अधिकारी संदीप भगत, सुरजपुर खाद्य निरीक्षक नीतिश कुमार, भैयाथान खाद्य निरीक्षक अतुल गुप्ता एवं प्रेमनगर खाद्य निरीक्षक भुनेश्वर भगत शामिल रहे।

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