बिश्रामपुर। जमीन बिक्री के नाम पर युवक से साढ़े सात लाख रूपए की धोखाधडी व जान से मारने की धमकी दिए जाने पर पुलिस ने पिता-पुत्र व नाती के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। जयनगर पुलिस ने बताया कि अंबिकापुर बौरीपारा निवासी प्रार्थी विकास जायसवाल पिता राधेश्याम जायसवाल द्वारा ग्राम पंचायत रविंद्रनगर निवासी आरोपी 65 वर्षीय मुकुंद बैरागी पिता सुखचंद बैरागी, 42 वर्षीय पुत्र गुरुवर बैरागी से रविंद्रनगर हल्का पटवारी नंबर 26 में स्थित आरोपी के पुनर्वास भूमि का खसरा नंबर 396/2 रकबा 0.040 हेक्टेयर भूमि की खरीदी हेतु 5 अप्रैल 2024 को सौदा तय होने पर 7.50 रुपए बतौर एडवांस दे दिया था। सौदा के मुताबिक अनुबंध किए जाने उपरांत जब उक्त भूमि की बिक्री की कलेक्टर अनुमति हेतु आवेदन दिए जाने की बात कही गई, तब कुछ दिनों तक तो आरोपियों द्वारा गोलमोल जवाब देकर टालमटोल किया गया और कलेक्टर अनुमति हेतु आवेदन जमा नहीं किया गया। इसी बीच प्रार्थी विकास जायसवाल को गांव में ज्ञात हुआ कि आरोपियों द्वारा उक्त खसरा नंबर की भूमि में से 40 डिसमिल भूमि की बिक्री किए जाने हेतु वर्ष 2020 में ही कना मुखर्जी पति हरिश्चंद्र के साथ सौदा तय करके अनुबंध पत्र लिखकर दे दिया गया है। इसके पश्चात प्रार्थी द्वारा पिछले दिनों 30 अगस्त को अपने एक परिचित के साथ गांव में आकर आरोपियों से भूमि नहीं दिए जाने पर एडवांस राशि को वापस मांगा गया, तब आरोपी पिता-पुत्र व नाती 22 वर्षीय अभिषेक बैरागी पिता ज्योति प्रकाश बैरागी द्वारा प्रार्थी व उसके साथ आए परिचित व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देते हुए मारने हेतु दौड़ा लिया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा मामले की रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 294, 506, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। 

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