अम्बिकेश गुप्ता

कुसमी। नगर कुसमी में गणेश पूजा उत्सव को लेकर शासन – प्रशासन ने थाना परिसर में शुक्रवार की शाम कों शांति समिति की बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कुसमी अनुविभागीय अधिकारी करुण डहरिया ने किया। जहाँ सभी वर्गों के उपस्तिथि में नियमों का पालन करने आवश्यक जानकारी नगरवासियों के बिच साझा की गई।

शांति समिति की बैठक में एसडीएम करुण डहरिया द्वारा बताया गया की तेज आवाज में डीजे बजाने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर सख्ती से कार्रवाई करने का प्रावधान हैं इसलिए इस नियम का कड़ाई से सभी आयोजको कों पालन करना हैं। जहाँ पर उपस्थित डीके संचालको कों भी उचित समझाईस दी गई। तेज डीजे बजने पर पहली बार पुलिस आके समझाएगी, लेकिन फिर भी नहीं मानने पर पुलिस डीजे को उठाकर ले जाएगी। उस पूरे सिस्टम को राजसात कर लिया जाएगा।

आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी। शासन – प्रशासन द्वारा डीजे संचालकों की बैठक लेकर पहले ही नियमों का पालन करने अवगत करा दिया गया हैं। नियमों के उल्लंघन पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई के प्रावधान कों अवगत कराया गया। इसके अलावा गणेश उत्सव समितियों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी समितियों को गणेश उत्सव के दौरान एनजीटी के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा उत्सव के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की गई है। एसडीएम करुण डहरिया, तहसीलदार शशिकांत दुबे व कुसमी पुलिस ने नगरवासियों से सहयोग की अपेक्षा जताते हुवें शांति की स्थिति हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बनाए रखने की अपेक्षा जताई हैं।

इस दौरान बताया गया सड़कों पर ट्रैफिक जाम न हो, इसलिए सड़क किनारे पंडाल न लगाए, गणेश उत्सव आयोजन समितियों को एनजीटी की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, नियमों का पालन करते हुवें मूर्तियों का विसर्जन करने और पॉलिथीन के उपयोग न करने सहित सुरक्षा का इंतजाम रखने के साथ – साथ सिर्फ निर्धारित जगहों पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सकता है। जहाँ सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सामग्रियां विसर्जित होंगी। पंडाल की वजह से किसी भी प्रकार की गंदगी या प्रदूषण होने पर आयोजन समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई भी नियम का उल्लंघन होता है तो संबंधित समितियों को जिम्मेदार ठहराते उस पर कार्रवाई होगी। वहीं यातायात व्यवस्था सभी के सहयोग से दुरुस्त रखने की अपील की गई। विशेष रूप से साउंड सिस्टम व डीजे का उपयोग करते समय पूर्व तथा समय को निर्धारित करते हुए न्यायालय के निर्देश पर निर्धारित डेसीबल के मुताबिक कम करने तथा ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बात कही गई।

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