अंबिकापुर। मर्सिडीज कार खरीदी के नाम पर डॉक्टर से 48 लाख रुपये की ठगी की घटना  को मुंबई में रहने वाले जीजा-साले ने अंजाम दिया।शुरु में साढ़े 14 लाख रुपये देने के बाद आरोपियों ने दूसरी मर्सिडीज कार डॉक्टर को उपयोग के लिए भेजी थी। 48 लाख रुपये लेने के बाद उक्त कार को भी आरोपी ले गए। पहले तो फोन पर डॉक्टर से कार के संबंध में लगातार बात हो रही थी, बाद में रुपये हाथ लगने के बाद वे डॉक्टर का फोन उठाना भी बंद कर दिए। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराई है। पुलिस नामजद अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। 
जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नेत्र विभाग में पदस्थ चोपड़ापारा निवासी डॉ. अभिजीत जैन ने शहर के ही डॉ. अमित असाटी की मर्सिडीज कार को देखकर मर्सिडीज कार खरीदने का मन बनाया। डॉ. अमित असाटी ने कार को मुंबई से खरीदा था। उन्होंने डॉ. अभिजीत जैन को फोन नंबर दिया था। उक्त नंबर के माध्यम से अभिजीत जैन ने जैद खान व हफीजल रहमान निवासी मुंबई से संपर्क किया। दोनों जीजा-साला हैं। दोनों ने डॉ. अभिजीत जैन के मोबाइल पर मर्सिडीज कार की फोटो भेजी, जो उन्हें पसंद आई। उक्त कार की कीमत 48 लाख रुपये बताई गई। इसके बाद किश्तों में डॉ. अभिजीत ने वर्ष 2020 में 14.50 लाख रुपये इनके द्वारा दिए गए खाता नंबर में डाल दिया। 14.50 लाख रुपये लेने के बाद कार विक्रेताओं ने अपने ड्राइवर के माध्यम से दूसरी मर्सिडीज कार डॉ. अभिजीत जैन को चलाने के लिए अंबिकापुर भेज दी। उन्होंने कार रखकर और 17.50 लाख रुपये ड्राइवर को देकर भेज दिया। इसके बाद डॉ. अभिजीत जैन द्वारा अपनी पसंद की कार भेजने के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा और पैसे की मांग की गई। उन्होंने पुन: 11 लाख रुपये आरोपियों द्वारा दिए गए खाता नंबर में डाला दिया। इसके बावजूद दोनों ने कार नहीं भेजी। इधर जैद खान 7 फरवरी 2021 को अंबिकापुर आया और डॉ. जैन को चलाने के लिए दी गई कार को यह बोल कर ले गया कि आपके पसंद की कार अपने ड्राइवर के माध्यम से भेज देंगे। इस दौरान डॉ. जैन ने शेष बचे पांच लाख रुपये भी दे दिए और आरोपी रुपये व कार लेकर वापस चले गया। इसके बाद कार भेजने के लिए आरोपी टालमटोल करते रहा। तीन माह से आरोपियों ने डॉ. अभिजीत जैन का फोन भी रिसीव करना बंद कर दिया। अंत मे उन्होंने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी जैद खान व हफीजल रहमान निवासी मुंबई के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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