पुलिस अधीक्षक ने आरोपी का आपराधिक रिकार्ड देखते हुए किया था प्रतिवेदन पेश

girija thakur
अंबिकापुर। शांतिपूर्ण लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराने के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट सरगुजा द्वारा गुरुवार को जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक, सरगुजा विजय अग्रवाल के द्वारा अमोल राजवाड़े पिता गोविन्द राम राजवाड़े 30 वर्ष निवासी पुहपुटरा, थाना लखनपुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्रवाई करने का प्रतिवेदन पेश किया गया था। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अमोल राजवाड़े को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क)(ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई बावत कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किया गया, उसे विधिवत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। उक्त व्यक्ति के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अमोल राजवाड़े को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश 02 मई 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्रवाई की गई है।

अभी तक पांच लोगों के विरूद्ध कार्रवाई
पुलिस ने बताया अमोल राजवाड़े आपराधिक किस्म का युवक है, और वर्ष 2015 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया हेतु आपराधिक इतिहास के व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। अमोल राजवाड़े के जिला बदर की एक वर्ष की अवधि दो मई 2024  से प्रारंभ हो गई है। इस दिनांक से 01 वर्ष के लिए अमोल राजवाड़े जिला सरगुजा सहित सीमावर्ती जिले से जिला बदर रहेगा।पुलिस अधीक्षक ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल पांच व्यक्तियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है।

आठ प्रकरण लखनपुर थाना में दर्ज
पुलिस ने बताया अमोल राजवाड़े के विरुद्ध थाना लखनपुर में कुल 08 प्रकरण दर्ज हैं। वह कोयला चोरी एवं डकैती का आदतन अपराधी है। वर्ष 2015 से अपराध जगत में शामिल होकर चोरी, डकैती कर रहा है। विगत कई वर्षों से गुंडागर्दी कर आम नागरिकों कों भयभीत करते आ रहा है। इसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। आम नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आदतन अपराधी अमोल राजवाड़े के क्रियाकलाप एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण हेतु वैधानिक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार आदतन अपराधी अमोल राजवाड़े 01 वर्ष की अवधि के लिए सरगुजा जिले समेत सीमावर्ती जिलों से बाहर रहेंगे।

इन मामलों में पुलिस ने की कार्रवाई
अमोल राजवाड़े के विरुद्ध जिले में कुल 08 प्रकरण एवं इस्तगासा दर्ज हैं। थाना लखनपुर में जिला बदर के आरोपी के विरूद्ध धारा 41(1-4)/379 भादवि, सन 2016 में धारा 107, 116 जाफौ के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, सन 2016 में ही धारा 110 जाफौ के तहत कार्रवाई की गई है। सन 2017 में धारा 41(1-4), 379 भादवि, सन 2022 में धारा 379, 411, 34 भादवि एवं खान खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत, सन 2022 में ही धारा 379, 411, 34 भादवि एवं खान खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत कार्रवाई की गई है। सन 2023 व 2024 में पुन: धारा 379, 34 भादवि एवं खान खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम की धारा 21 (2) के दो मामलों में कार्रवाई की गई है।

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