पुलिस ने लगभग एक लाख के जेवरातों की चोरी में शामिल चोरों को खोज निकाला

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में दिगर जिला रायपुर, दुर्ग से चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना के दौरान उपयोग में लाई गई कार व मोटरसाइकिल, लोहे का रॉड, मोबाइल को जप्त किया है। आरोपियों के पास से पुलिस कुछ नगदी भी बरामद की है।
महापौरपारा, भगवानपुर कला साईं मंदिर रोड अंबिकापुर निवासी अशोक कुमार मिश्रा पिता स्व. सप्तमुनि मिश्रा ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 27 जनवरी 2024 को वे अपने परिवार के साथ गांव गए थे। इसी दौरान रात में एक से दो बजे के बीच अज्ञात चोर ने उसके घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे कैमरे का डीव्हीआर, नगदी पांच हजार रुपये व अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर में सोने का 02 सेट, 01 सुई धागा, 01 कान का अन्य आभूषण, सोने का नाक का नथिया, सोने का लॉकेट, चांदी का पायल किसी ने चोरी कर लिया है। चोरी गए आभूषणों की कीमत 95 हजार रुपये बताई गई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने थाना गांधीनगर में धारा 457, 380 भादवि का केस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। प्रकरण की विवेचना में सीसीटीव्ही कैमरा फुटेज के आधार पर आरोपियों तथा घटना में प्रयुक्त टाटा इण्डिगो कार क्रमांक सीजी 07 एमए 3251 की पहचान की गई। सरगुजा पुलिस ने विशेष टीम तैयार कर दुर्ग व रायपुर जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी विक्की वर्मा को घेराबंदी कर हिरासत में लिया। पूछताछ दौरान उसने घटना को अपने तीन साथियों नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू, इलियास व समीर खान के साथ अंबिकापुर जाकर सूने मकान से ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया। वारदात करने के बाद पुलिस से बचने के लिए उनके द्वारा सीसीटीव्ही कैमरा का डीव्हीआर निकालकर वापस जाते समय कहीं रास्ते में चलती वाहन से गहरे पानी में फेंक देना बताया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। मामले कानिराकरण करने व आरोपियों तक पहुंचने में सायबर सेल से आरक्षक अनुज जायसवाल, थाना गांधीनगर से आरक्षक उमाशंकर साहू, विशाल पाठक, प्रमोद गुप्ता, अमन पुरी, एमटी आरक्षक फिलमोन बखला की सक्रिय भूमिका रही।

पुलिस इन्हें की गिरफ्तार
* विक्की वर्मा पिता स्व. राजेश वर्मा, 30 वर्ष, निवासी खुर्सीपार, शारदापारा कैम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग।
* नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू पिता सुरजीत सिंह, 55 वर्ष, निवासी छावनी चौक, थाना जामुल भिलाई, जिला दुर्ग।
* इलियास पिता शाहजाद खान, 23 वर्ष, निवासी गोकुलनगर टिकरापारा रायपुर, पूर्व निवास शारदापारा कैम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग।
* समीर खान पिता रशीद खान, 19 वर्ष, निवासी मोतीनगर, बिजनगर, टिकरापारा जिला रायपुर।

आरोपियों के कब्जे से जप्त सामान
पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त सफेद रंग का इण्डिगो सीएस कार क्रमांक सीजी 07 एमए 3251, घटना में प्रयुक्त नीले रंग का होण्डा लिवो मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 07 सीई 0637, चार नग मोबाइल, 02 घटना में प्रयुक्त रॉड, 03 टूटा हुआ ताला, नगद 3150 रुपये जब्त किया है।

विक्की के विरूद्ध अन्य थानों में भी मामला दर्ज  
प्रकरण के मुख्य आरोपी विक्की वर्मा के विरूद्ध थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 324/2021 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट एवं थाना स्मृति नगर अपराध 1375/2022 धारा 457, 380 भादवि का मामला दर्ज है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना अंतर्गत चोरी के मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 457 380 के अतिरिक्त धारा 120(बी) जोड़ा गया है।

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