अंबिकापुर। दहेज प्रताड़ना के मामले में महिला थाना पुलिस की टीम ने आरोपी को गोमतीनगर लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपित विवाह के एक वर्ष बाद से ही विवाहिता पर पांच लाख रुपये मायके से लाने के लिए दबाव बना रहे थे। घर की स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला देने के बाद भी उसे प्रताड़ित करते हुए ससुराल से निकाल दिया गया था।  

पुलिस ने बताया महिला का विवाह हुसैनाबाद आजमगढ़ निवासी मो. साजिद के साथ वर्ष 2017 में हुआ था। दोनों के दांपत्य जीवन के बीच एक पुत्र का जन्म हुआ। शादी के बाद एक वर्ष तक सब कुछ ठीक रहा, बाद में ससुराल पक्ष द्वारा उसके पति मो. साजिद के एडमिशन हेतु पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी। विवाहिता ने जब अपने मायके की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कहते हुए रुपये मांगने में असमर्थता जताई, तो ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार बदल गया और वे उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। वर्ष 2022 में बेटे के साथ उसे ससुराल से निकाल दिया गया। इसकी रिपोर्ट पर दोनों पक्ष की काउंसलिंग की गई। इसके बाद भी किसी प्रकार का निराकरण नहीं होने पर पुलिस ने धारा 498 (ए) भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। विवेचना में लगी पुलिस टीम ने आरोपित पति मो. साजिद 30 वर्ष निवासी हुसैनाबाद, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश की। कार्रवाई  में महिला थाना से सहायक उप निरीक्षक गंभीर साय, महिला प्रधान आरक्षक शोभा मिंज, प्रधान आरक्षक नेतराम, आरक्षक अरविन्द मिंज, सुभाष पैकरा शामिल रहे।

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