अंबिकापुर. 27 फरवरी को कोतवाली में हुए मारपीट के मामले पार्षद दीपक मिश्रा को सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तथ्यों के आधार पर आरोप मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 28 फरवरी को मुझे भी आरोपी बनाया गया था। जबकि मैं थाने में घटना के 45 मिनट बाद पहुंचा था। जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मैं थाने पहुंचा था। जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि मुझे भी आरोपी बनाया गया है तब मैं युवा कांग्रेस, सेवादल एवं वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ आईजी कार्यालय जाकर मामले की उच्च अधिकारियों से जांच कराने की मांग की थी। आईजी साहब ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था। जांच में यह सामने आया कि दीपक मिश्रा घटना के वक्त वहां मौजूद नहीं था दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनका नाम उस घटना में शामिल हो गया जांच में सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तथ्यों के आधार पर मुझे आरोप मुक्त कर दिया गया है। इस दौरान खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, पूर्व पार्षद इरफान सिद्धकी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय बंसल, सेवादल के जिला अध्यक्ष शिव प्रसाद अग्रहरि, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजू अग्रवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव लालचंद यादव, सेवा दल के महामंत्री परवेज आलम, सुरेंद्र चौधरी, विनय पांडे, टिल्लू पांडे, आदर्श बंसल, सुरेश अग्रवाल मनीष दुबे, आरिफ खान, अनित पुरी आदि लोग उपस्थित थे।

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