फर्जी रिपोर्ट, पंजीयन दिखाकर रेडियो एक्टिव के पैकिंग व बेचने का दिया था झांसा

तकनीकी आधार पर रेल्वे स्टेशन पटना, बिहार और बनारस से पकड़ में आये आरोपी

अंबिकापुर। फर्जी दुर्लभ सामान रेडियो एक्टिव पैकिंग बेचने के नाम पर स्क्रैप का कारोबार करने वाले से षड्यंत्रपूर्वक 3 करोड़ 8 लाख 78 हजार रुपये की ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गांधीनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने करोड़ों की ठगी के मामले में पंजीबद्ध प्रकरणों में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये थे।

जानकारी के मुताबिक, थाना गांधीनगर में करमबेल कच्छप पिता लाल साय राम कच्छप 41 वर्ष, निवासी गंगापुर खुर्द ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि, 02.07.2023 से 30.09.2024 के बीच आरोपियों ने षड्यंत्रपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से फर्जी रिपोर्ट व पंजीयन दस्तावेज दिखाकर पुरानी दुर्लभ वस्तु, रेडियो एक्टिव के पैकिंग बेचने का झांसा देकर छलपूर्वक 3 करोड़ 8 लाख 78 हजार रुपये ले लिये। रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 217/2026, धारा 318(4), 317(4), 111, 61(2), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध करके पुलिस ने विवेचना में लिया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपियों के तलाश एवं गिरफ्तारी का हरसंभव प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में साइबर सेल व पुलिस की दो अलग-अलग टीम तकनीकी जानकारी के आधार पर दीगर राज्य पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश बनारस के लिये रवाना हुई और आरोपी बल्ला रामा कृष्णा और संजय कुमार बिंद को तकनीकी सहायता एवं अथक प्रयास से रेल्वे स्टेशन पटना, बिहार में रेल्वे सुरक्षा बल बिलासपुर की टीम के साथ घेराबंदी करके पकड़ने में सफल हुई। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं मोबाइल फोन पुलिस ने जप्त किया है। पूछताछ में इन्होंने 3 करोड़ 8 लाख से अधिक की ठगी करना स्वीकार किया। प्रकरण के अन्य आरोपी बाबूलाल राजभर को पुलिस ने बनारस से गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है।

इन आरोपियों को गिरफ्तार की पुलिस

डाक्टर बल्ला रामा कृष्णा पिता बल्ला 51 वर्ष, निवासी रत्नेश्वर घाट रोड, गारुलिया थाना, जिला नौपाडा, हाल-मुकाम कौशल्या मनिदीपम तेलंगाना।

संजय कुमार बिन्द पिता बाबूलाल 38 वर्ष, निवासी जलाली पट्टी, थाना मदुवाडीह वाराणसी उत्तर प्रदेश।

बाबू लाल राजभर पिता स्व. राजाराम 55 वर्ष, निवासी बेलरिया कृष्णा नगर पिंडरा, वाराणसी।

कार्रवाई में ये रहे शामिल

आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना गांधीनगर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, आरक्षक अरविंद उपाध्याय, अमृत सिंह, रिषभ सिंह, अतुल सिंह, विकास सिंह साइबर सेल से सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, आरक्षक रमेश राजवाड़े तथा रेल्वे सुरक्षा बल बिलासपुर से उपनिरीक्षक डी.के. सिंह, प्रधान आरक्षक रजनीश द्विवेदी, आरक्षक वैद्यनाथ की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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