रायपुर। वाहन स्वामियों के लिए लंबित ई-चालान से सम्बंधित मामले पर एक राहत भरी खबर है। न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके और अब तक भुगतान न किए गए ई-चालानों का निराकरण 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा। इसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों को 10 मार्च 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाने में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) विकास कुमार ने निर्देश दिया है कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित पाए जाते हैं तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में प्रकरण रखने के लिए पूर्व रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। 15 अक्टूबर 2025 के पूर्व जारी हुए और अब तक लंबित ई-चालान प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जाएगा। लंबित प्रकरण वाले वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी तथा व्हाट्सएप पर नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी। वाहन स्वामी अपने क्षेत्र के निकटतम यातायात थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

10 मार्च तक अनिवार्य रूप से कराये रजिस्ट्रेशन
यातायात पुलिस ने अपील की है कि जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबित हैं, वे 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराकर लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण कराएं। अन्यथा न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जिससे वाहन संबंधी सेवाएं और अन्य कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

 

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