वास्तविक भूमि स्वामी तक पहुंचा क्रेता तो खुली पोल, मामला पुलिस तक पहुंचा
अंबिकापुर। कूटरचित अधिकार पत्र दिखाकर भूमि का 35 लाख रुपये में अनुबंध करने और अग्रिम 2 लाख रुपये प्राप्त करने के बाद जमीन को अन्य व्यक्ति को बेचने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने विक्रेता के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
चर्च रोड निवासी प्रितपाल सिंह पिता सरदार बलबीर सिंह चर्च रोड ने पुलिस को बताया है कि मीना एवं देवपति के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सूरजपुर जिला के ग्राम मोरभंज तहसील लटोरी स्थित है। भूमि क्रय विक्रय करने हेतु 21.07.2022 को राजेश कुमार पाण्डेय पिता राजन कुमार पाण्डेय 38 साल निवासी केदारपुर तिवारी बिल्डिंग के पास ने उक्त भूमि का अपने नाम से अधिकार पत्र होना बताकर 35 लाख रुपये में क्रय-विक्रय करने हेतु अनुबंध किया और 2 लाख रुपये अग्रिम चेक से प्राप्त कर लिया। इसके बाद विक्रेता ने कहा कि बिक्री हेतु संपूर्ण कार्रवाई करने के पश्चात पंजीबद्ध विक्रय पत्र निष्पादित कराया जाएगा। प्रितपाल सिंह ने जब इस संबंध में पड़ताल की तो पता चला कि उपरोक्त भूमि के वास्तविक स्वामी के द्वारा उनके पक्ष में कोई अधिकार पत्र निष्पादित नहीं किया गया है। राजेश कुमार पाण्डेय के द्वारा दूसरे की भूमि को अधिकार पत्र के माध्यम से प्राप्त करना बताते हुए छलपूर्वक 2 लाख रुपये प्राप्त किया गया है। कूटरचना की पुष्टि होने पर जब दिए गए रुपये को वापस करने कहा गया तो वह टालमटोल करने लगा। पुलिस ने राजेश कुमार पाण्डेय के विरूद्ध धारा 420 का मामला दर्ज किया है।

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