अंबिकापुर। नगर निगम द्वारा निर्माण कार्यों की निविदा निरस्त किए जाने के विरूद्ध वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद शुभम जायसवाल ने अपने अधिवक्ता संतोष सिंह के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को कानूनी नोटिस जारी किया है। इसमें निर्माण कार्यों के लिए बुलाई गई निविदा को निर्धारित तिथि को खोलने या तीन दिन के भीतर निविदा निरस्त करने का स्पष्ट कारण नहीं बताने बताने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

नोटिस में कहा गया है कि निगम ने तीन करोड़ 77 लाख के 60 कामों की निविदा आमंत्रित की थी। निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा फार्म बेचकर निगम ने 6 लाख 81 हजार की आय अर्जित की। 23 जुलाई 2025 को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी। बिना किसी कारण के राजनीतिक दबाव में 22 जुलाई को निविदा निरस्त कर दिया गया। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में सीसी रोड, नाली और सड़क मरम्मत का काम जनहित में किया जाना अत्यंत आवश्यक था, जिससे नागरिकों की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। 

 

इधर निविदा खोलने की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित होने के बाद भी तय तारीख को निविदा नहीं खोली गई। नोटिस में उल्लेख है कि नोटिशग्रहिता द्वारा जब 28.06.2025 को निविदा आमंत्रित कर कुल 6.81,900 रुपये निविदा फार्म के रूप में प्राप्त कर लिया गया है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अंबिकापुर शहर के नगर निगम क्षेत्र में सी.सी. रोड निर्माण, नाली निर्माण, सड़क मरम्मत व अन्य मदों में निर्माण कार्यों को जनहित किया जाना अत्यंत आवश्यक था, ताकि नागरिकों को आवश्यक एवं बेहतर सुविधा प्रदान किया जा सके, परंतु आपके द्वारा बिना किसी कारण व आधार के उपरोक्त निविदा को निरस्त करके शहर के आम लोगों को अच्छी सड़क व नाली इत्यादि की सुविधा से वंचित कर दिया। इससे उनके वादार्थी के साथ-साथ नगर निगम की छवि भी आम लोगों में धूमिल हो रही है, जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। वैधानिक नोटिस के माध्यम से कहा गया है, उपरोक्त निविदा के खोलने के पूर्व निर्धारित तिथि 25.07.2025 के अनुसार प्रस्तुत निविदा को खोलकर अग्रिम कार्रवाई की जाए, तथा दूसरी सुचना वादी को नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस में प्रेषित करें अन्यथा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वाद व्यय के साथ-साथ इस नोटिस के खर्च 5 हजार रुपये के देनदार होंगे।

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