अंबिकापुर। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, कि वे बेखौफ होकर राह चलते बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में पीछे नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला पुलिस चौकी रघुनाथपुर अंतर्गत का सामने आया है। लाठी, डंडा, रॉड, टांगी से लैसा होकर छोटा हाथी और स्कूटी में पहुंचे लोगों ने कार से जा रहे अधिवक्ता का रास्ता रोककर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने उनके कार का कांच भी फोड़ दिया। घटना के तीन दिन बाद आरोपियों ने अधिवक्ता के नाबालिग पुत्र के अपहरण की कोशिश की, लेकिन बालक की सूझबूझ से उन्हें असफलता हाथ लगी। दोनों मामले में पुलिस ने 4 नामजद सहित दो अन्य के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी रघुनाथपुर अंतर्गत ग्राम लमगांव निवासी जयचन्द तिवारी पिता देवनारायण तिवारी 60 वर्ष ने पुलिस को बताया है कि 6 जुलाई को शाम लगभग 7 बजे वे अपने घर से रघुनाथपुर जाने के लिए निकले थे। जैसे ही सायर राई जंगल के पास पहुंचे तभी सूरज माथुर पिता रामप्रसाद माथुर 30 वर्ष, रामप्रसाद माथुर 65 वर्ष, सुलोचना पति रामप्रसाद 45 वर्ष, शेरा पटेल पिता भारत पटेल 27 वर्ष सभी निवासी ग्राम लमगांव व दो अन्य लाठी, डंडा, रॉड़, टांगी से लैस होकर छोटा हाथी वाहन क्रमांक सीजी 15 ईसी 5897 और स्कूटी से पहुंचे और रास्ता रोककर उन्हें जबरन कार से खींचकर बाहर निकाला और छाती पर चढ़कर हत्या करने के आशय से उनका गला दबाने लगे। इनके द्वारा बेतहाशा पिटाई करते हुए दुश्मन कृष्णा पटेल, रोशन पटेल का जमानत कराने की बात कहते हुए जान से मारकर फेंक देने की धमकी दी गई। रास्ते से गुजर रहे लमगांव और सीतापुर के लोगों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपी ईंट, पत्थर से उनकी स्विफ्ट कार क्रमांक सीजी 15 डीडब्ल्यू 8312 का पीछे का शीशा, सामने का हेड-लाइट व कांच फोड़ दिए। कार की बॉडी को भी ईंट, पत्थर से प्रहार करके क्षतिग्रस्त कर दिया, और मोबाइल फोन लूटकर फेंक दिए थे, जो लमगांव के ही एक व्यक्ति ने दूसरे दिन पहुंचाया। आरोपियों के द्वारा की गई हरकत से अधिवक्ता को शारीरिक क्षति तो पहुंची ही है, कार में की गई तोड़फोड़ में करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 127(2), 296, 3(5), 324(3), 351(2) का मामला दर्ज कर लिया है।

सामान लेने गए नाबालिग पुत्र पर हमले की कोशिश
अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना के बाद आरोपियों ने 10 जुलाई को उनके 15 वर्षीय पुत्र के अपहरण की कोशिश की, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस इन्हीं आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज की है। नाबालिग ने पुलिस को बताया है कि 10 जुलाई की शाम को करीब 6 बजे वह अपने घर लमगांव खजूरपारा से किराना दुकान में सामान लेने गया था। वापस घर जाते समय तेज गति से छोटा हाथी उसके घर की ओर जाने लगा। जैसे ही पानी टंकी के पास पहुंचा तो छोटा हाथी क्रमांक सीजी 15 ईसी 5897 का लाइट बंद करके सूरज माथुर, रामप्रसाद माथुर, सुलोचना, शेरा पटेल सभी लाठी, डंडा, रॉड़, टांगी लेकर घात लगाकर खड़े थे, जो उसको देखकर गाली-गलौज करते हुए बहुत बड़े वकील का बेटा है, इसको मारकर गाड़ देंगे, कहते हुए दौड़ो, पकड़ो कहने लगे। बालक भयभीत हो गया, क्योंकि ये लोग पूर्व में उसके पिता पर जान लेवा हमला कर चुके थे और वह स्कूटी मोड़कर अपने चाचा दिनेश तिवारी व चचेरे भाई लव तिवारी को इसकी जानकारी दिया। जब वे मौके पर जाने लगे तो आरोपी छोटा हाथी से भाग गए। रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 नामजद सहित दो अन्य आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 115(2), 127(2), 296, 3(5) का मामला दर्ज कर लिया है।

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