अंबिकापुर। ठगी के दो मामलों में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध केस दर्ज किया है, और अग्रिम जांच कार्रवाई कर रही है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भगत सिंह वार्ड, गुदरी चैक निवासी रविश कुमार वर्मा उर्फ सोनू पिता रमेश कुमार वर्मा जूता-चप्पल के ट्रेडिंग का काम करता है। बीते 09 सितम्बर 2025 को मोबाइल के माध्यम से उसे टेलीग्राम में डीएफबीएन नामक एक ग्रुप से जोड़ा गया था। इसके ग्रुप एडमिन एट द रेट निशान वरूण 777 और एट द रेट अरूण जाटव थे। इनके द्वारा ऑनलाइन निवेश के टॉस्क को पूरा करने पर अधिक लाभ दिलाने का प्रलोभन दिया गया, जिसके झांसे में वह आ गया और अलग-अलग किस्त में 80 हजार रुपये ऑनलाइन दे दिया। इसके बाद लाभ की कहीं गुजाइश नजर नहीं आने पर उसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ और वह इसकी जानकारी तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के हेल्पलाइन नम्बर पर दिया, ताकि ठगों के खाते को फ्रीज किया जा सके। इसके बाद वह घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 318 (4) का मामला दर्ज कर लिया है।
दूसरे मामले में विलक्षण कॉलोनी घुटरापारा अंबिकापुर निवासी सोमेन्द्र नारायण गुप्ता पिता महेश्वर प्रसाद गुप्ता ने पुलिस को टूर के नाम पर 18 हजार रुपये ठगी करने की जानकारी दी है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया है कि महाराष्ट्र के चनकपुर निवासी शाहबाज अंसारी और अंबिकापुर के संजय खूंटे व समीर ने रेडमार्स क्लब वैकेशन एंड हास्पिटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय आकाशवाणी चैक के पास स्थित होटल कृष दक्ष के प्रथम मंजिल में खोला था। इनके द्वारा एक बार में चार लोगों का रेल और हवाई यात्रा टिकट, स्टेशन से होटल तक लाने और ले जाने की सुविधा, पार्टी करने के लिए होटल में सुविधा देते हुए टूर के नाम पर 18 हजार रुपये लिया गया, जिसका ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से संजय खूंटे को उन्होंने किया था, छह हजार रुपये और टूर के समय देने कहा गया था। इसके बाद टूर का राह वे देखते रह गए और कार्यालय समेटकर गुपचुप तरीके से सभी फरार हो गए। कंपनी का बेवसाइट भी बंद बताने लगा। इनके कर्मचारियों से मोबाइल पर संपर्क करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इन्होंने फोन रिसीव करना बंद कर दिया। काफी प्रयास के बाद भी जब इनसे संपर्क नहीं हुआ तो सोमेन्द्र नारायण ने कोतवाली थाने में इसकी लिखित शिकायत प्रेषित की थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध भादंसं की धारा 420, 34 का मामला दर्ज कर लिया है।

 

Categorized in: