अम्बिकापुर ! पहली पत्नी के जीवित होते हुए बिना पूर्व शासकीय अनुज्ञा के दूसरा विवाह करने वाले व्याख्याता को सरगुजा कमिश्नर सुश्री जी किंडो के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार लखनपुर विकसखण्ड के शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय लटोरी में पदस्थ व्याख्याता टी संवर्ग श्री चमरू राम ने प्रथम पत्नी श्रीमती केवली बाई के जीवित रहते सहायक शिक्षक एलबी श्रीमती गायत्री पैंकरा से बिना शासकीय पूर्व अनुज्ञा के द्विविवाह किया है। श्री चमरु राम का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम (22) द्विविवाह(1) के उल्लंघन में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है!

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