भैयाथान। विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जूर में डबरी खोदाई में अनियमितता की जांच अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), तकनीकी सहायक (मनरेगा) ने की। जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम में पदस्थ पंचायत सचिव मो.अबिदुल हक अंसारी के द्वारा हितग्राही शिवधारी, धर्मपाल, रामदीन, निशा, आयशा खातून, जयराम, वारिश अफी, मो.अफी के निजी भूमि पर मनरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत डबरी निर्माण कार्य में बिना कार्य कराए फर्जी तरीके से मस्टर रोल जारी कर सात लाख 58 हजार 296 रुपये का भुगतान किया गया। आरोप प्रदर्शित होने के परिणाम स्वरूप कार्यालय से कारण बताओ सूचना जारी किया गया था, किंतु समाधानकारक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। ऐसे में पंचायत सचिव मो.अबिदुल हक अंसारी का कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1)(2)(3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव की शक्तियां तथा कृत्य कदाचरण की श्रेणी में पाया गया। इस कृत्य के लिए छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम ने सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

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