सूरजपुर। फर्जी तरीके से जमीन बिक्री करने के एक मामले में न्यायालय के आदेश पर हल्का पटवारी, दलाल व विक्रेता के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 420,34 के तहत अपराध दर्ज किया है। जमीन खरीदी मामले में ठगी का शिकार हुए बिश्रामपुर एसईसीएल कर्मी लालबाबू गिरी का परिचय नगर के मस्जिद पारा निवासी एसईसीएल कर्मी शाहिद सिद्दीकी से थी। परिचय का फायदा उठा कर शाहिद ने नौकरी के साथ जमीन क्रय-विक्रय की दलाली करने की बात लालबाबू को बताते हुए अच्छी जगह पर भूमि दिलाने की बात कही और नगर के मानपुर मोहल्ला निवासी रामशरण राजवाड़े की स्वामित्व की भूमि जो ग्राम तिलसिवा प.ह.नं. 13 रा. नि.मं. को दिखाकर भूमि का सौदा तय कर दिया।  भूमि विक्रय के पूर्व आरोपी शाहिद सिद्दकी, रामशरण ने  पटवारी विजय कुमार गुप्ता से मिलकर भूमि की कुटरचित दस्तावेज तैयार कर छह लाख सत्ताईस हजार रुपये लेकर 19 मार्च 2015 जमीन की रजिस्ट्री किया गया।  बकायदा पीड़ित का नाम संबंधित राजस्व अभिलेखों में नामांतरण भी हुआ और उसे हल्का पटवारी ने ऋणपुस्तिका भी तैयार कर दिया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब श्री गिरी खरीदी गई भूमि पर मकान निर्माण हेतु सीमांकन कराने गए तब पता चला कि उनके नाम से मौके पर कोई भूमि ही नहीं है। उन्हें अन्य भूमि दिखाकर धोखाधड़ी किया गया। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों से पैसा लौटाने का आग्रह किया तो उसे आज कल पर टाल दिया गया। परेशान होकर उन्होंने 7 अप्रेल.2021 को उक्ताशय की लिखित शिकायत कोतवाली थाना में की गई परंतु कार्रवाई के आभाव में  25 अगस्त 2021 को पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की गई पर हाथ निराशा ही लगी। जिसके बाद लालबाबू ने न्यायालय की शरण ली। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आनंद कुमार सिह के न्यायालय से पारित आदेश पर कोतवाली पुलिस ने जमीन दलाल शाहिद सिद्दीकी मस्जिदपारा, रामशरण ग्राम तिलसिवां, विजय कुमार गुप्ता तत्कालीन पटवारी पर धारा 420,34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

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