बलरामपुर सहायक शिक्षक श्री प्रवीण टोप्पो शासकीय प्राथमिक शाला मचानडाँड़(कोगवार), विकासखण्ड वाड्रफनगर के विरूद्ध विभिन्न समाचार माध्यमों से शिक्षक द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों को अंग्रेजी शब्दों का गलत मीनिंग व स्पेलिंग पढ़ाया जाना की शिकायत प्राप्त हुई जिसकी प्रारम्भिक जांच हेतु संकुल समन्वयक, संकुल केंद्र तुगवा के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण विद्यार्थियों को गलत मीनिंग व स्पेलिंग पढ़ाया जाने की पुष्टि हुई। श्री टोप्पो द्वारा पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, जिसके लिए श्री प्रवीण टोप्पो का छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम- (1) (2) (3) के विपरीत होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (क) के तहत् जिला शिक्षा अधिकारी श्री एम.आर. यादव के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री प्रवीण टोप्पो का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामचन्द्रपुर में निर्धारित किया गया है। साथ ही इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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