नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का आरोपित तीन वर्ष बाद गिरफ्तार  

अंबिकापुर। तीन वर्ष पूर्व चपरासी के पद पर भर्ती के लिए फार्म भरने आए ग्रामीण से ठगी की घटना में शामिल आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। घटना की रिपोर्ट दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर निवासी भोला मिंज पिता राजेश मिंज 25 वर्ष ने दर्ज कराई थी।ग्रामीण ने पुलिस को बताया था कि फरवरी 2019 में वह अंबिकापुर के गुडलक दुकान में चपरासी का फार्म भरने गया था। वहां जशपुर क्षेत्र का राहुल नामक लड़का मिला, साथ में उसकी बहन अल्मा तिर्की थी। फार्म भरने के दौरान दोनों का परिचय हुआ। अल्मा तिर्की बताई कि उसके भाई राहुल रायपुर महानदी भवन रायपुर में काम करते हंै, वह नौकरी लगवा देंगे। इस झांसे के बाद राहुल के अलावा बलराम नामक व्यक्ति ने उसे अपना मोबाइल नंबर उसे दिया। इसके बाद सौदेबाजी शुरू हुई और नौकरी के लिए बलराम ने एक लाख 80 हजार रुपये लगने की बात कही। भोला ने अलग-अलग समय पर किश्त में इन्हें 50 हजार, 70 हजार, 10 हजार, 8 हजार रुपये व पेटीएम के माध्यम से सात हजार रुपये कुल एक लाख 80 हजार रुपये दिया, इसके बाद नौकरी नहीं मिली। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध अपराध क्रमांक 423/2019 धारा 420 भादंसं कायम कर विवेचना में लिया। लंबे समय से ठगी के फरार आरोपित को गिरफ्तार करने पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव व पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला व नगर पुलिस अधीक्षक महोदय अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में टीम गठित कर नारायणपुर जशपुर रवाना की गई और आरोपित बलराम पिता स्व. सुधु राम 36 वर्ष निवासी नारायणपुर चिरवारी जिला जशपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। कार्रवाई में निरीक्षक भारद्वाज सिंह, प्रधान आरक्षक धर्मेद्र श्रीवास्तव, आरक्षक शिव राजवाड़े, कुदंन सिंह आरक्षक रूपेश महंत सक्रिय रहे

Categorized in: