रायगढ़। पड़ोसन के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को न्यायाधीश ने 5 साल की सजा और 90 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना शहर के जूटमिल चौकी के ग्राम भाठनपाली की है। जानकारी के अनुसार आनंद ग्राम भाठनपाली निवासी अपने पड़ोस में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग की दंपति को भाई और बहू की तरह मानता था। विगत 27 जनवरी 2021 को पुसपुन्नी त्योहार के अपरान्ह पड़ोसी के तालाब नहाने जाने के बाद उसकी पत्नी घर में काम कर रही थी।

इस दौरान आनंद राम मौका देखकर वहां जा धमका और अश्लील हरकतें करते हुए विवाहिता से अनैतिक संबंध बनाने की पेशकश रखने लगा। महिला ने उसे जेठ होने की दुहाई भी दी, परंतु कामवासना में अंधे बुजुर्ग ने रिश्ते की परवाह नहीं करते हुए उसके कपड़े उतारने लगा। ऐसे में जेठ समान वृद्ध के नापाक इरादे को भांप महिला जब अपने बचाव में आनंद राम के पेट में लात मारते हुए भागने लगी तो आरोपी ने उसके सिर में डंडा मार दिया। विवाहिता के सिर में डंडा लगने से वह जख्मी होकर गिरी तो आरोपी डर के मारे वहां से फरार हो गया।

महिला ने तालाब से लौटे अपने पति को कथित जेठ की कारस्तानी बताई तो पारिवारिक सलाह मशवरा के बाद मामला थाने पहुंचा। जूटमिल पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आनंद राम के खिलाफ भादंवि की धारा 454, 354, (क) (1) (11) 354, 354, ( ख) 325 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा के तहत केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के साथ केस डायरी कोर्ट में पेश किया।

विशेष न्यायालय एट्रोसिटी न्यायाधीश जितेंद कुमार जैनने जेठ-बहू के मुंहबोले रिश्ते को कलंकित करने वाले प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं, सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुनने के बाद आरोप प्रमाणित होने पर आनंद राम साव को विभिन्न धाराओं के तहत 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही 90 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडि़त किया है। न्यायालय ने आरोपी पर लगाये गये जुर्माने में 75 हजार रुपए का प्रतिकर देने का फैसला भी सुनाया। इस प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने की।

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