24 घंटे के अंदर नाबालिग सहित सभी आरोपित गिरफ्तार कर जेल भेजे गए
चोरी में प्रयुक्त एंबुलेंस जप्त, टॉवर का खरीदने वाले कबाड़ी पर बड़ी कार्रवाई
अंबिकापुर। कोतवाली पुलिस ने ढलाई के कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले चोरी गए टॉवर फ्रेम सहित लाखों रुपये का सामान शहर के सबसे बड़े कबाड़ी व पूर्व पार्षद फारूक इदरिशी के गोदाम से बरामद कर नाबालिग सहित पांच लोगों को न्यायिक रिमांड में भेजा है। शहर में सिलसिलेवार होती चोरियों की घटना को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी तो पता चला कि कबाडिय़ों को चोरी का सामान खपाने में एक एंबुलेंस भी शामिल है। सीसीटीवी में मिले फुटेज के बाद पुलिस ने एंबुलेंस को जब्त कर लिया है, जिसमें मरीजों को ढोने के आड़ में शहर से वजनी टॉवर चोरी कर परिवहन करना सामने आया था।
नमनाकला निवासी उमेश प्रताप सिंह पिता स्व.मैनेजर सिंह 52 वर्ष ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चोपड़ापारा अंबिकापुर में कमलेश नेत्रालय के सामने मकान निर्माण का काम चल रहा है। निर्माणाधीन मकान में ढलाई कार्य के उपयोग में आने वाला लोहे का टॉवर रखा था। 21 अप्रैल की रात नौ बजे निर्माणाधीन मकान का काम खत्म करने के बाद वह अपने घर चला गया। सुबह करीब आठ बजे वापस आया तो मकान के अंदर रखा लोहे का लगभग एक क्विंटल वजनी टॉवर, फ्रेम घर में रखे स्थान पर नहीं था। इसकी कीमत लगभग 10 हजार रुपये बताई गई थी। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने धारा 457, 380 भादंसं के तहत मामला पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक सरगुजा अमित तुकाराम कांबले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के दिशा-निर्देश व नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में पेट्रोलिंग गश्त को दुरुस्त कर चोरी गए माल व आरोपित की पतासाजी हेतु जांच कार्रवाई शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल का सीसीटीव्ही फुटेज का बारीकी से अवलोकन करने पर सामने आया कि घटना में आरोपित आशीष दुबे पिता ओमप्रकाश दुबे 18 वर्ष निवासी गंगापुर व विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक शामिल हैं। इनसे पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने उमेश प्रताप सिंह के मकान में रखे लोहे का टावर को मरीजों के परिवहन कार्य में लाए जाने वाले एंबुलेस क्रमांक सीजी 15 एई 6552 में लादकर बिलासपुर चौक के पास शैलेंद्र उर्फ गोलू कहार को बेचा है। गोलू कहार से पूछताछ करने पर उसने टॉवर को नवागढ़ निवासी फारूख कबाड़ी को बेचने की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस बीते शुक्रवार से ही फारूक कबाड़ी के गोदामों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी थी। स्वयं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी गोदाम का अवलोकन किए तो कई क्षतिग्रस्त वाहनों के इंजन, बॉडी, एसी सहित अन्य सामान कबाड़ में मिले। कई कीमती सामानों को कटर से काटकर टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया था।
सामानों को जब्त कर किया गोदाम सील-
फारूख कबाड़ी के कबाड़ गोदाम से चोरी हुए सामान की बरामदगी के बाद पुलिस ने चार पहिया वाहन का कमानी पट्टा, एक्सल, इंजन, दो नग हाइड्रा, दो नग ट्रक, लोहे का चदरा, लोहे का छोटे बड़े टुकड़े, ट्रक का जाली, छड़, एक नग मार्शल क्षतिग्रस्त हालत में छोटे-बड़ेे वाहनों के एसी का सामान, चार पहिया वाहन का डिक्स, गैस कटर मशीन, 300 नग क्षतिग्रस्त हालत में साइकिल, छोटे-बड़े वाहनों के टायर, असंख्य प्लास्टिक के सामान, मोटर साइकल व साइकिल के छोटे-बड़े टुकड़े सहित अन्य सामान जब्त किए हैं। इसका बाजार भाव लगभग 20 लाख रुपये बताया जा रहा है।
इसलिए की पुलिस कार्रवाई-
लगभग छह वर्षों बाद उक्त कबाड़ गोदाम पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सिलसिलेवार चोरी की घटनाओं के सामने आने और आरोपितों की गिरफ्तारी, सामानों की जब्ती नहीं होने पर की गई है। पुलिस को जब पुख्ता जानकारी मिली कि फारूक कबाड़ी के गोदाम तक मकान के ढलाई में उपयोग में लाया जाने वाला चोरी की टॉवर पहुंचा है तो पुलिस ने पहले नियमानुसार कबाड़ गोदाम के संचालक को विधिवत नोटिस देकर कबाड़ भंडारण व संचालित करने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा। इनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं होना बताया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कबाड़ गोदाम को सील कर दिया है।
इनकी हुई गिरफ्तारी-
पुलिस ने चोरी व चोरी के सामानों की खरीदारी के मामले में शामिल आरोपितों में आशीष दुबे पिता ओमप्रकाश दुबे 18 वर्ष निवासी गंगापुर थाना गांधीनगर, दो अपचारी बालक, शैलेंद्र नारायण पिता स्व.सूर्यदेव 47 वर्ष निवासी बिलासपुर चौक, मो.फारूख पिता मो.नशरूदीन 67 वर्ष निवासी नवागढ़ थाना अंबिकापुर के विरूद्ध धारा 457, 380, 413 भादंसं का मामला दर्ज किया। आरोपित मो.फारूख के विरूद्ध इस्तगाशा क्रमांक 22 धारा 41 (1-4) जाफौ/379 भादंस भी कायम किया गया है। इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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