मनेंद्रगढ़ ! मनेंद्रगढ़ अंचल में बढ़ते हुए कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए एवं होली त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर शुक्रवार को एसडीएम मनेंद्रगढ़ नयनतारा सिंह तोमर ने नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के सभागार कक्ष में नगर पालिका के पार्षदों एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा कैट के प्रतिनिधियों की एक बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है ! एसडीएम मनेंद्रगढ़ नयनतारा सिंह तोमर ने निर्देश देते हुए कहा कि शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा साथ ही अधिकतम 5 लोग उपस्थित रह सकेंगे। सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। शादी, अंत्येष्टी में अधिकतम 50 लोग शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के धरना, सभा, रैली, जुलूस प्रदर्शन बैन कर दिए गए हैं। दो पहिया वाहन में दो लोग और चार पहिया में 4 लोग बैठ सकेंगे। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल यात्रा या सड़क के जरिए कोरिया जिले में आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन रहना होगा। सार्वजनिक स्थलों सिनेमा हॉल, मॉल में आने जाने वाले लोगों की जांच की जाएगी। शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा।
रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
कोरिया जिले में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध (क्वारंटीन) और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नही करता है। अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति दण्ड का भागी होगा। एसडीएम नयनतारा सिंह तोमर ने बैठक में कहा कि शहर के सभी पार्षद अपने अपने वार्ड के जनता को जागरूक व समझाने में सफल होंगे तो कोरोना के प्रभाव को कम कर बचा जा सकता है! यह सिर्फ अकेले शासन प्रशासन का काम नहीं है बल्कि पार्षदों समेत हर व्यक्ति को कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए अपनी जवाबदेही तय करनी होगी ! उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मार्च के महीने में ही कोरोना ने अपना पांव पसारना प्रारंभ किया था और लॉक डाउन की स्थिति बनी थी लेकिन बीच में ऐसा लगा कि कोरोना खत्म होने की स्थिति में है जिससे थोड़ा ढिलाई भी बरती गई थी ! वर्तमान में मार्च महीने में फिर कोरोना ने तेजी के साथ बढ़ना प्रारंभ कर दिया है जो पहले कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा तेज व प्रभावी है ! ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर माक्स लगाते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन कर सेनीटाइज का उपयोग करना होगा ! बैठक में प्रमुख रूप से नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, नगरपालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी हरदयाल रात्रे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जैन, प्रदेश मंत्री संजीव ताम्रकार, नगर निरीक्षक एसआई सचिन सिंह, विकास खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुरेश तिवारी, कैट के कमल केजरीवाल, संजय पोद्दार, राजेश मंगतानी, पार्षद नागेंद्र जायसवाल, मोहम्मद शाहिद, गौरी करकेट्टा, रूबी पासी, ज्योति मजूमदार, गिरथर जायसवाल, अजीमुद्दीन अंसारी समेत अन्य जन उपस्थित रहे !

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