अम्बिकेश गुप्ता
कुसमी। नगर पंचायत कुसमी के वार्ड क्रमांक 09 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति में अनियमितता बरतते हुए कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति की तैयारी कों लेकर आदेश जारी के पूर्व ही यह नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में आ गया हैं. ज्यादा अंक प्राप्त अभ्यर्थी ने इसकी शिकायत बलरामपुर कलेक्टर से कर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की गुहार लगाई हैं.
       गौरतलब हैं कि 13 अक्टूबर वर्ष 2020 में कुसमी विकास खंड के ग्राम पंचायतों के साथ नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 07, 09 एवम् 14 सहित अन्य वार्डो में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें वार्ड क्रमांक 09 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद में प्राप्त आवेदनों के जांच के बाद प्रकाशित वरिष्ठता सूची में पात्र अभ्यर्थियों में अनिता गुप्ता का नाम एक नंबर में था लेकिन दावा आपत्ति के निराकरण के दौरान अनिता गुप्ता के कक्षा 12 के ओपन बोर्ड के कक्षा 12 के अंकसूची को यह कहकर अवैध घोषित कर दिया गया की इनके द्वारा पूर्व में माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 12 पास की गई हैं। इसी आधार पर ही इनके नाम को वरिष्ठता सूची के पहले क्रम से हटाकर चौथे नंबर पर दर्ज कर नीचे के क्रम की अभ्यर्थी को नियुक्ति करने हेतु नगर पंचायत के परिषद से प्रस्ताव पारित करवा कर नियुक्ति आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही हैं.
        आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति में शासन से इस तरह का कोई गाइड लाइन जारी नही होने के बाद भी विभाग द्वारा अपने चहेते अभ्यर्थी को नियुक्ति दिलाने हेतु ऐसा नियम बता कर ओपन बोर्ड के अंकसूची को मान्यता न देकर अवैध घोषित कर दिया हैं।
        ज्ञात हो कि राज्य ओपन बोर्ड  द्वारा 23 सितंबर 2022 को जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि  8 सितंबर 2022 को आयोजित प्रबंध कार्यसमिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा में अन्य बोर्ड या राज्य ओपन स्कूल से कक्षा 12वीं में छात्रों को अन्य संकाय में प्रवेश हेतु पात्रता होगी साथ ही ओपन बोर्ड द्वारा जारी हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समकक्ष मान्यता दी गई है तथा ओपन बोर्ड द्वारा जारी पत्र से स्पष्ट है कि किसी भी बोर्ड से कक्षा बारहवीं के छात्रों को अन्य संकाय में  प्रवेश हेतु पात्रता होगी यह ओपन बोर्ड के शुरुवात वर्ष 2008 से ही मान्य किया गया है। इसके बाद भी ओपन बोर्ड से जारी अंकसूची को अवैध घोषित कर दिया गया है।
इस पूरे मामलें में अभ्यर्थी ने बलरामपुर कलेक्टर को शिकायत पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया है कि नगर पंचायत कुसमी द्वारा कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कुसमी के विज्ञापन क्रमांक/ 346/ स्था/मबावि/ 2020-21 दिनांक 13 अक्टूबर 2020 द्वारा वार्ड क्रमांक 9 के लिए जारी आवेदित पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन की थी. अभ्यार्थी के अनुसार जारी मेरिट सूची में अभ्यार्थी का नाम नंबर एक में था. किंतु बाद में परियोजना अधिकारी कुसमी ने अभ्यार्थी को मौखिक में बताया की आपके द्वारा उक्त पद हेतु 12वीं की अंकसूची ओपन बोर्ड का लगाया गया है तथा 12वीं की परीक्षा पूर्व में भी उत्तीर्ण किया गया है. बाद में 12वीं की अंकसूची ओपन बोर्ड का लगा है जिसे दावा आपत्ति आने के बाद मान्य नही जाएगा .
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देकर नियम की उड़ाई जा रही धज्जियां
उक्त तथ्य की पुष्टि के लिए परियोजना कार्यालय एकीकृत महिला बाल विकास विभाग कुसमी में 7 जुलाई 2022 को सूचना के अधिकार के तहत मेरिट सूची पर प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची व अन्य पत्र में संलग्न दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति सहित नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े कई दस्तावेज की मांग अभ्यर्थि के पति द्वारा की गई. किंतु सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई जिसके बाद प्रथम अपील जिला परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला बाल विकास विभाग बलरामपुर के समक्ष किया गया एवं द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को किया गया. उसके बाद भी प्रार्थी को किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया. जिससे सूचना के अधिकार के तहत बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाने में भी निश्चित प्रक्रिया से जुड़े कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कुसमी द्वारा कोई कसर नही छोड़ा जा रहा हैं जिसे जानकारों ने दण्डनीय अपराध बताया हैं.
पैसे के सांठ-गाठ का भी लगाया आरोप
अभ्यार्थी में दिए गए शिकायत पत्र में यह भी बताया है कि परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला बाल विकास विभाग कुसमी एवं उनके कार्यालय में कार्यरत कलेक्टर दर के ऑपरेटर द्वारा वर्तमान में ओपन प्रवेश परीक्षा में बैठने की प्रक्रिया का हवाला देकर छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में जारी प्रमाण पत्र को अवैध बताया जाकर वरियता सूची के निचले क्रम में अभ्यर्थी से सांठगांठ कर पैसे की उगाही कर नियुक्ति प्रदान करने की कोशिश की जा रही हैं. जबकि अन्य अभ्यर्थी भी जिनका पूर्व में 50% से कम अंक अर्जित किया गया था. श्रेणी सुधार किया गया हैं. प्रार्थी ने यह भी बताया है कि ओपन बोर्ड द्वारा जारी हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समकक्ष की मान्यता दी गई है तथा विभिन्न केंद्रीय नियुक्तियों एवं प्रवेश परीक्षाओं में भी मान्यता प्रदान कि जा रही हैं.
पहले भी हुवा अनियमितता, कार्यवाही नहीं होने से हौसले बुलंद
बलरामपुर कलेक्टर को दिए गए शिकायत पत्र में यह भी बताया गया है कि पूर्व में भी अनियमितता उजागर होने पर विकासखंड कुसमी अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति निरस्त की गई हैं. किंतु उक्त कृत्य के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण हौसले बुलंद हैं. शिकायत पत्र में कई तरह की बातों को उल्लेखित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में गोपनिय तरीके से सिर्फ फाइलों में कागजों का खेल खेला जाना और चहेतो से सांठ-गांठ कर पैसे की लेनदेन कर भ्रष्टाचार कर हक से वंचित किए जाने के वाक्यों का बखान किया गया हैं. इस पूरे मामले में प्रार्थी ने न्याय की गुहार उच्च अधिकारियों से लगाई हैं.
इन्होने कहा….
इस पूरे मामले में परियोजना अधिकारी फुलजेंसिया कुजूर ने कहा मूल्यांकन समिति द्वारा दावा आपत्ति निराकरण किया गया हैं नियुक्ति का आदेश अभी जारी नहीं किया गया हैं नियुक्ति प्रक्रियाधीन हैं समिति के बीच मामलें को रखकर पुनर्विचार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुसमी नारायण साहू ने मामलें में कहा पूरी प्रक्रिया सम्बंधित विभाग से हुई हैं. हमारे यहां सिर्फ पिआईसी में अनुमोदन के लिए आया था. अभी आगे का प्रतिवेदन नहीं बन पाया हैं. बाकि सभी जानकारी सम्बंधित विभाग के परियोजना अधिकारी से मिलेगी

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