मनेंद्रगढ़ ! झगड़ाखा॑ड थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदुमन तिवारी ने एक आनाचारी युवक को पन्ना मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है! मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना मनेन्द्रगढ में एक पीड़िता के द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा चलाये जा रहे अभिव्यक्ति ऐप के प्रचार प्रसार के माध्यम जानकारी होने पर पीड़िता के द्वारा थाना मनेद्रगढ़ में अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से शिकायत की गई एवं 22 मार्च 2022 को थाना मनेंद्रगढ़ में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि पीड़िता वर्ष 2019 से ए.के. नर्सिग काॅलेज मनेन्द्रगढ में पढ़ाई कर रही है, इस वर्ष तृतीय वर्ष का पढाई कर रही है और लगभग 02 वर्षो से मनेन्द्रगढ में किराये मकान में अपने सहेली के साथ मे रह रही है। लगभग 03 वर्षो से अरविन्द बर्मन पिता राधेलाल बर्मन निवासी टूंडे,कटनी म0प्र0 से फेसबुक के माध्यम से जान पहचान हुई इसके बाद पीड़िता एवं आरोपी के द्वारा अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को शेयर कर मोबाइल से बातचीत करने लगे, इसके बाद दोनों में दोस्ती एवं प्रेम संबंध बन गए,मोबाईल से पीड़िता के मोबाईल नंबर में फोन करके शादी करने के लिये बोलता था और मोबाईल में ही पीड़िता सेे अश्लील बातचीत करता था। जब यह किराये के मकान मनेन्द्रगढ में अकेली थी उस समय 24 मार्च 2021 को किराये के मकान में आरोपित अरविंद बर्मन ग्राम टोंडा थाना शाहपुर जिला पन्ना मध्यप्रदेश से मनेंद्रगढ़ पीड़िता के किराए के घर पर आया था और उस दिन पीड़िता के साथ दिन में लगभग 2 बजे शादी करूंगा बोलकर, शादी करने का झांसा देकर पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया है, और उसी दौरान पीड़िता के अश्लील फोटो भी बना लिया और अश्लील फोटो को बायरल कर दुंगा किसी को बताओगी तो बोलने लगा और पीड़िता के नाम का फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने लगा कि रिपोर्ट पर आरोपी अरविन्द वर्मन पिता राधेलाल वर्मन उम्र 24 वर्ष निवासी टुडे थाना कटनी (म0प्र0) के विरुद्ध थाना मनेन्द्रगढ में अपराध क्रमांक 109/2022 धारा 376 भादवि, आईटीएक्ट की धारा 67, 67(ए) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध घटित होने से विवेचना के प्रवधान निरीक्षक स्तर के अधिकारी के प्रावधान होने से जिला के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा प्रकरण की विवेचना निरीक्षक प्रद्युम्न तिवारी थाना प्रभारी झगराखाण्ड को प्रकरण की विवेचना हेतु आदेशित कर प्रकरण में आरेापी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति मधुलिका सिंह, एसडीओपी मनेंद्रगढ़ राकेश कुर्रे के मार्गदर्शन में विवेचना की गई! प्रकरण की विवेचना पर थाना प्रभारी झगराखाण्ड को यह ज्ञात हुआ कि आरोपी ग्राम टुड़े थाना कटनी म0प्र0 का ना होकर जिला पन्ना म0प्र0 का होना पाया गया, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर से अनुमति प्राप्त कर एक पुलिस टीम जिला पन्ना म0प्र0 के लिए रवाना किया गया, जहां ग्राम टोंडा से आरोपी को उसके निजी मकान से गिरफ्तार कर थाना झगराखाण्ड लाया गया, घटना के संबंध में आरेापी के पूछताछ की गई, आरोपी द्वारा पूछताछ पर बतलाया गया कि वर्ष 2018 मे फेसबुक के माध्यम से प्रकरण की पीड़िता से जान पहचान हुई थी और बातचीत होने लगी और बातचीत करते करते दोनो में प्रेम संबंध बन गया, पिछले वर्ष घटना दिनांक 24 मार्च 2021 को पीड़िता से उसके किराये के मकान की जानकारी प्राप्त कर यह मनेन्द्रगढ आकर पीड़िता के किराये के मकान मे 09 दिन रूक कर शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया हैै एवं उसी दौरान अपने मोबाईल से पीड़िता के साथ तीन विडियो एवं फुटेज अपने मोबाईल पर सेव कर रखा था, इसके बाद यह वापस अपने घर चला गया तथा 02 – 03 माह तक इसकी पीड़िता के साथ बातचीत होती रही, इसके बाद पीड़िता ने बातचीत करना बंद कर दिया, तब यह पीड़िता के साथ बनाये गये विडियो एवं लिये गये फुटेज को इंट्राग्राम पर वायलर कर देने एवं जुर्म स्वीकार करना स्वीकार किया। प्रकरण में धारा 376 भादवि के साथ धारा 376(2)(ढ) भादवि के अंतर्गत अपराध घटित होना पाये जाने से प्रकरण मे धारा जोड़ी जाकर धारा 376, 376(2)(ढ) भा0द0वि0, आई0टी0एक्ट0 की धारा 67, 67(ए) के अंतर्गत आरोपी अरविन्द वर्मन पिता राधेलाल वर्मन उम्र 24 वर्ष निवासी टोंडा थाना साहपुर थाना पन्ना (म0 प्र0) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है

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