अंबिकापुर। बतौली पुलिस टीम के द्वारा शराब के नशे में मोटरसाइकिल चालन के मामले में की गई कार्रवाई पर न्यायालय ने 10 हजार रुपये अर्थदंड से चालक को दण्डित किया है।
जानकारी के मुताबिक 04 मई को ग्राम केनपरा, बगीचा रोड में बतौली थाना की पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल का चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया, जो पुलिस के रोकने पर नहीं रुका। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किये जाने पर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 डीडब्ल्यू 5518 के चालक राजेश यादव पिता गणेश यादव 24 वर्ष, निवासी गायबुड़ा थाना बगीचा जिला जशपुर के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया और वाहन जप्त करके न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा 07 मई को धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन चालक को 10 हजार रुपये का अर्थदंड से दण्डित किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर, आरक्षक राकेश एक्का की सक्रिय भूमिका रही।

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