अंबिकापुर। ड्रंक एंड ड्राइव एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने के मामले में स्कार्पियो चालक को न्यायालय ने 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। यातायात शाखा ने शराब का सेवन करके वाहन चलाने के मामले में कार्रवाई की थी।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम ने खरसिया नाका में चेकिंग के दौरान स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 15बी 9507 को रोका और वाहन चालक से पूछताछ की। स्कार्पियो चालक जीवधन कुमार यादव पिता गुटूराम 36 वर्ष निवासी बकमेर, थाना मणीपुर ब्रेथ ऐनालिजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त मिला। शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184, 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में स्कार्पियो वाहन चालक को 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय पत्र प्रेषित किया जा रहा है। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, प्रधान आरक्षक विमल सिंह, आरक्षक कुंज लाल सोरी सक्रिय रहे।

 

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