अंबिकापुर। जमीन फर्जीवाड़े मामले में महिला सहित तहसीलदार, पटवारी व पंचायत सचिव के खिलाफ रघुनाथनगर थाने में 420 का केस दर्ज किया गया है। रघुनाथनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सरना निवासी अनिल व वीरेंद्र के द्वारा संगीता देवी निवासी ग्राम सरना, सचिव बेनी माधव ग्राम कमलपुर, प.ह.न. 12 के पटवारी रोहित केरकेट्टा, तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक रामानुजगंज विनीत सिंह, प्रभारी तहसीलदार वाड्रफनगर सुरेंद्र पैकरा, वर्तमान तहसीलदार राजपुर जिला बलरामपुर के विरुद्ध गलत जानकारी देकर आवेदकों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम सरना में स्थित भूमि को हल्का पटवारी से सांठ-गांठ करते हुए षड्यंत्र पूर्वक भूमि क्रय-विक्रय पत्र निष्पादित कराने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया था ।

इसकी जांच तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक बाजीलाल सिंह द्वारा की गई। शिकायत जांच पर पुलिस ने प्रथम दृष्ट्या अपराध पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। आवेदक का पैतृक ग्राम सरना में खसरा नंबर 20, कुल रकबा 5.270 हे. भूमि स्थित था। आरोपी संगीता एवं आवेदक सगे भाई-बहन हैं, जो राधेश्याम तेली के पुत्र एवं पुत्री हैं। आरोपी संयुक्त खाते के उक्त भू-खण्डों में नाम शामिल करने हेतु तहसीलदार वाड्रफनगर के न्यायालय में आवेदन पत्र पेश की थी, जिसके आधार पर तहसील वाड्रफनगर द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए 27.03.2009 को आदेश पारित करते हुए संगीता का नाम आवेदक के साथ संयुक्त खाते में जोड़ने का आदेश किया गया था। तत्पश्चात खाते में संगीता का नाम आवेदक के साथ उक्त भू- खण्डों में शामिल किया गया। संगीता एवं आवेदक में आपसी सहमति से संगीता द्वारा आवेदक अपने भाईयों से 48 हजार रुपये अपने हिस्से की भूमि के एवज में प्राप्त करते हुए अपना नाम खारिज कराने व आवेदकगण के हक में सम्पूर्ण भूमि दर्ज करने हेतु तहसीलदर वाड्रफनगर के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराई। सम्पूर्ण परीक्षण के बाद 07.08.2009 को आदेश पारित करते हुए ग्राम सरना की भूमि कुल रकबा 3.79 में से आरोपी संगीता का नाम उक्त भू-खण्डों से विलोपित कर दिया गया था। अभिलेख में संगीता का नाम विधिवत खारिज कर दिया गया। इसके बाद आरोपियों के सांठगांठ से हल्का पटवारी ने वाड्रफनगर में अनावेदक का नाम वर्ष 2019 में दिए गए आदेश का पालन बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बीना किया गया है ।

सभी अनावेदकगण एक राय होकर षड्यंत्रपूर्वक तहसीलदार वाड्रफनगर के रा.प्र.क्र. 06/1-6/2007-08 में परित आदेश 27.03.2009 का हवाला देकर अवैध ढंग से पुनः संगीता अपने नाम पर इन्द्राज कराकर अवैध रूप से बेनीमाधव के नाम पर फर्जी ढंग से रजिस्ट्री भूमि खसरा नम्बर 352 रकबा 0.81 हेक्ट. भूमि का विक्रयनामा दिनांक 01.08.2022 को किया गया है। अवैध ढंग।से संगीता का नाम पुनः शामिल कराने में आरोपी क्र. 2. एव 03 का षडयंत्र है। तथा रजिस्ट्री के पूर्व बी-1, नक्शा, चौहदी, में पटवारी सुरेन्द्र कुमार पैकरा का हस्ताक्षर है जो उक्त कुटरचित विक्रय पत्र निष्पादित कराने में शामिल हैं साथ ही फर्जी रूप से संयुक्त खाते की भूमि का संगीता के द्वारा विक्रीनामा विनीत सिंह उप पंजीयक रामानुजगंज द्वारा विक्रय पत्र अवैध ढंग से निष्पादित किया गया ।

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