अंबिकापुर। आयुक्त सरगुजा संभाग ने गुदरी बाजार चौक विजय मार्ग अंबिकापुर में स्थित लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत करने एवं नक्शा के विपरीत निर्माण के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता एवं आईटीआई कार्यकर्ता डॉ. डीके सोनी ने आवासीय स्थल का व्यवसायिक उपयोग करनेे के संबंध में 12.2.2025 को शिकायत मय दस्तावेज के साथ आयुक्त सरगुजा संभाग से की थी, इसमें बताया गया था कि उक्त भूमि सुनीता खरे पत्नी सुरेश खरे के नाम से नजूल भूमि है। इस भूमि को सुनीता खरे के द्वारा रामकुमार वर्मा से 16.9.2021 को क्रय किया गया था। उक्त भूमि पर आवासीय निर्माण हेतु 15.6.2023 को कार्यालय नगर पालिका निगम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र 19.6.2023 को जारी किया गया, जिसमें भवन निर्माण करने के संबंध में सभी नियम शर्तों का उल्लेख किया गया। भवन अनुज्ञा के साथ निर्माण कार्य हेतु नक्शा की भी स्वीकृत की गई थी, जिसमें निर्माणाधीन स्थल दर्शाया गया है। आरोप है कि भवन निर्माण अनुज्ञा में उल्लेखित उपरोक्त नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य कराया गया है, इसलिए समुचित कार्रवाई कर अवैध निर्माण को हटाना आवश्यक है। शिकायत एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने कलेक्टर सरगुजा को पत्र जारी करके आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

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