पुलिस की नोटिस को भी अनदेखा किया, पुलिस ने किया गिरफ्तार
अंबिकापुर। शॉपिंग मॉल में कमरा देने के नाम पर 12 लाख 35 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में मणिपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम से खरीदे गए कार एवं 02 मोबाइल फोन पुलिस ने जप्त किया है।
जानकारी के मुताबिक नमनाकला निवासी लक्ष्मी होटल के संचालक अशोक गुप्ता ने थाना गांधीनगर में 06.12.24 को थाना मणिपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि रासपाल सिंह बागड़िया निवासी ग्रीन गार्डन कॉलोनी शुभम बिहार मंगला बिलासपुर, वर्ष 2022 में रिंग रोड में स्थित उसके होटल में आकर रुका था। काफी दिनों तक होटल में रूकने के दौरान दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान हो गई थी। रासपाल ने अशोक गुप्ता को देवीगंज रोड अंबिकापुर में जमीन के एग्रीमेन्ट का कागज और साइड का नक्शा दिखाकर वहां एक शॉपिंग मॉल बनवाने की जानकारी दिया था, जिसमें से 02 कमरा होटल संचालक को भी देने का झांसा दिया और कुछ रुपये की आवश्यकता होने की बात कहते हुए एडवांस बतौर अशोक गुप्ता से तीन किस्तों में 14 लाख 35 हजार रुपये ले लिया। वह उसे गारंटी के रूप में आईडीएफसी बैंक का चेक दिया था, लेकिन रिपोर्ट दिनांक तक वह 02 लाख रुपये ही वापस किया है, शेष रकम 12 लाख 35 हजार रुपये वापस नहीं किया। इसके बाद आरोपी रासपाल का मोबाइल भी बंद बता रहा था। रिपोर्ट पर थाना मणीपुर में धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर उसे धारा 35(3) बीएनएस का नोटिस जारी की और विवेचना में सहयोग करने हेतु उपस्थित होने कहा। नोटिस की तामिली उपरान्त भी वह उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया पिता सुरता सिंह बागड़िया 50 वर्ष निवासी ग्रीन गार्डन कॉलोनी शुभम बिहार मंगला बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने 12 लाख 35 हजार रुपये की ठगी करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और ठगी की रकम से खरीदे गए सियाज कार क्रमांक सीजी 27 एम 2597 को जप्त किया है। आरोपी गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। कार्रवाई में थाना प्रभारी मणिपुर उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक शौकी लाल राज, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, उमाशंकर साहू, कुश सोनी, सुरेश गुप्ता सक्रिय रहे।

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