13 लाख रुपये ली महिला पर 18 लाख रुपये की अदायगी के लिए बना रहे थे दबाव
अंबिकापुर। कूटरचित दस्तावेज के जरिए आपराधिक षड्यंत्र रचकर सूदखोरी करने के मामले में 4 आरोपियों को गांधीनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल, स्टाम्प पेपर जप्त किया है। घटना में शामिल अन्य आरोपी फरार हैं, जिनके तलाश में पुलिस लगी है।
जानकारी के मुताबिक गांधीनगर थाना क्षेत्र के गोधनपुर रोड, नवापारा की अलका सिंह 26 जुलाई 25 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने जान-पहचान की अनुपमा सिंह से उधार में 13 लाख रुपये ली थी, जिसमें से 11 लाख 82 हजार रुपये वापस कर चुकी है। इसके बाद अनुपमा 10 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से कुल 18 लाख रुपये की मांग करते हुए गाली-गलौज करके ब्याज सहित वापस करने के लिए प्रताड़ित कर रही है। रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में धारा 296 एवं छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस टीम ने प्रार्थिया एवं गवाहों का कथन लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की जांच नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर ने की और विस्तृत जांच रिपोर्ट भेजा है। जांच में पाया गया कि आरोपिया ने स्वयं का 6 लाख रुपये, अपने परिचित अनुज सिंह का 4 लाख, पंकज चौधरी से 10 लाख तथा भक्कू राम मुंडा भाथुपारा से 3 लाख रुपये एवं अन्य से 3 लाख रुपये लेकर सभी के रकम पर 10 प्रतिशत मासिक ब्याज लेने व अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अपराधिक षड्यंत्र रचे और उसी रकम को अलका को दिए थे। इसके बाद ब्याज लेने के लिए सभी मिलकर उस पर दबाव बनाने लगे। जांच में सामने आया है कि अनुपमा एवं उसके साथियों द्वारा 13 लाख रुपये अलका को उधार में दिया गया, बाद में इस रकम के एवज में सभी मिलकर छलपूर्वक अनुपमा के माध्यम से 3 हस्ताक्षरशुदा कोरा चेक अलका एवं उसके पति का एसबीआई एवं सेंट्रल बैंक का ले लिए। 10 लाख रुपये लेने के बाद 10-10 लाख रुपये चेक में भरकर, इसकी पुष्टि के लिए 6 जनवरी 25 को अलका से ही क्रय कराए गए 50 रुपये के स्टाम्प को धोखाधड़ी करके इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। एक माह बाद इसमें अलका की अनुपस्थिति में अपने मन से फर्जी कूटरचित अनुबंध पत्र तैयार करवाया और शिकायत करते हुए इसी तैयार आवेदन का न्यायालय में अवैध लाभ लेने के लिए उपयोग किया गया है। जांच पर फर्जी तरीके से कुटरचित दस्तावेज तैयार करना पाए जाने पर प्रकरण में धारा 61 (ख) 318 (4), 338, 339.3 (5) बीएनएस जोड़कर पुलिस आरोपियों को तलब की।
चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजी पुलिस
आरोपियों अनुपमा सिंह पिता स्व. गणेश प्रताप सिंह 45 साल निवासी पटपरिया थाना गांधीनगर, पंकज चौधरी पिता स्व. सकलदीप चौधरी 35 साल व भक्कु राम मुंडा पिता मोहन राम मुंडा 40 साल, दोनों निवासी दर्रीपारा थाना मणीपुर, अनुज सिंह पिता हरिनारायण सिंह 43 साल निवासी मायापुर थाना अंबिकापुर ने अपने कथन में मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए ब्याज प्राप्त करने के लिए कोरा चेक लेकर उसमें मनमाना रकम भरने और अल्का के गैरहाजिरी में भरकर पंकज चौधरी से फर्जी कूटरचित स्टाम्प लिखवाकर तैयार कराना बताया। इसके बाद न्यायालय में अवैध लाभ लेने के लिए परिवाद दायर किया गया है। प्रकरण में आरोपिया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल, स्टाम्प पेपर जप्त किया गया है। पंकज चौधरी ने अपने मेमोरंडम में स्टाम्प लिखना स्वीकार किया गया है। सभी आरोपियों की षड्यंत्र में संलिप्ता उजागर होने पर इन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण के अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार हैं, इनके तलाश में पुलिस लगी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, महिला आरक्षक प्रिया रानी, आरक्षक अतुल शर्मा सक्रिय रहे।

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