बिश्रामपुर। वर्ष 2023-24 में शिवनंदनपुर उचित मूल्य दुकान का संचालन करने के दौरान चौवन लाख से अधिक का खाद्यान्न घोटाला मामले में आज बिश्रामपुर पुलिस ने खाद्य निरीक्षक नीतीश कुमार की रिपोर्ट पर आरोपी दुकान संचालक चंदा स्व सहायता समूह की चंदा सिंह पति विजेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह पिता शेष राम निवासी शिवनंदनपुर के खिलाफ 24 जून को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (5), 318 (4), 3 (5) के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।खाद्य अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि मामला वर्ष 2023-24 का है, जब शिवनंदनपुर पंचायत के अधीन संचालित दुकान क्रमांक एक का संचालन चंदा स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान दुकान संचालक द्वारा 1315 क्विंटल चावल, 16 क्विंटल 71 किलो शक्कर, 14 क्विंटल 1 किलो अमृत नमक, 31 क्विंटल 42 किलो के सरकारी खाद्यान्न की अफरा तफरी कर दी। अफरा तफरी किए गए खाद्यान्न का मूल्य 54 लाख 31 हजार रुपए आंकी गई है। दुकान संचालन के दौरान लगातार खाद्यान्न शॉर्टेज होने पर दुकान संचालक विजेंद्र सिंह को और समूह संचालक चंदा सिंह को खाद्य विभाग द्वारा कई बार मौखिक व लिखित में नोटिस देने के बावजूद गबन किए खाद्यान्न की रकम विभाग में जमा नहीं कराए जाने के बाद आज एसडीएम के निर्देश पर दुकान संचालक विजेंद्र सिंह पिता शेष राम व चंदा स्व सहायता समूह की संचालक चंदा सिंह निवासी शिवनंदनपुर के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मॉनिटरिंग के बाद गफलत
ज्ञात हो कि जिले में ऐसे कई पीडीएस दुकान संचालकों पर गबन का मामला लंबित है। कई दुकान संचालक लाखों के खाद्यान्न का गबन कर दुकान का संचालन छोड़ दिया है। उक्त मामला करीब चौवन लाख से अधिक है, इसलिए भी खाद्य विभाग पर वसूली का दबाव था।बताया जा रहा है कि कई बार दुकान संचालक को मौखिक निर्देश देकर राशि जमा करने अवसर दिया गया, बावजूद इसके दुकान संचालक द्वारा राशि जमा नहीं कराने के बाद आज प्रशासन को उसके खिलाफ जुर्म दर्ज कराना पड़ा।

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