निजी उर्वरक दुकानों का किया गया औचक निरीक्षण

निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय पर होगी सख्त कार्रवाई

अम्बिकापुर – बलरामपुर – कृषि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत जामकानी में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध यूरिया भंडारण का मामला उजागर किया है। टीम को निरीक्षण के दौरान शंभुनाथ मिश्रा पिता गया प्रसाद मिश्रा के आवास में गजेंद्र कुमार राय पिता रामाधार राय द्वारा 90 बोरी यूरिया खाद का अवैध भंडारण एवं विक्रय किए जाने की पुष्टि हुई।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विक्रेता के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था और यूरिया खाद को अघोषित परिसर में संग्रहीत कर घोषित मूल्य से अधिक दर पर बेचा जा रहा था। सूचना मिलते ही अनुविभागीय कृषि अधिकारी सीतापुर श्रीमती अनीता एक्का, उर्वरक निरीक्षक श्री संतोष वेक, जिलास्तरीय निरीक्षण अधिकारी जे. आलम, उर्वरक निरीक्षक श्री सोहन भगत और एसएडीओ रामदेव निराला व आरएईओ सुरेश पैकरा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

निरीक्षण दल ने तत्काल प्रभाव से 90 बोरी यूरिया खाद को जप्त कर बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए परिसर को सील कर दिया है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस उर्वरक का भंडारण और अधिक मूल्य पर विक्रय करना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा दोषियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

वही बलरामपुर जिले में कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के निर्देश में अवैध खाद के विक्रय एवं भण्डारण तथा कालाबाज़ारी व निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करने वाले दुकानदारों व व्यवसायियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामानुजगंज आनंद नेताम के मार्गदर्शन में राजस्व व खाद्य विभाग तथा पुलिस विभाग की सयुंक्त टीम के द्वारा 02 पिकअप वाहन से अवैध खाद का परिवहन करते पाये जाने पर जब्त किया गया है।

रामचंद्रपुर के ग्राम टिकीदीरी में 02 पिकअप वाहन के द्वारा 50-50 बोरी अवैध खाद जिसमें यूरिया बिना किसी वैध दस्तावेज के परिवहन किया जा रहा था। संयुक्त टीम के द्वारा जांच किये जाने पर चालक द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर खाद को दोनों वाहन सहित जब्त कर थाना रामचंद्रपुर को सुपुर्द किया गया। इसी प्रकार रामचंद्रपुर में नारायण कृषि सेवा केंद्र के निरीक्षण के दौरान निर्धारित उर्वरक मूल्य सूची चस्पा नही होने के कारण कृषि सेवा केंद्र के संचालक को नोटिस जारी किया गया है।

बलरामपुर विकासखंड अंतर्गत कृषि विभाग की टीम के द्वारा संचालित निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों में औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें पास मशीन में संधारित उर्वरक मात्रा एवं भौतिक रूप से भंडारित उर्वरक की मात्रा का मिलान किया गया। जिसमें अंर्त पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। साथ ही दुकानों में संधारित स्टॉक पंजी, मूल्य/दर सूची प्रदर्शन, कृषकों को दिए जाने वाले बिल का निरीक्षण किया गया। एवं उर्वरक विक्रय केन्द्र के संचालक को निधारित दर में ही उर्वक कृषकों को विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया।साथ ही समझाइश दी गई कि किसी भी प्रकार की अनियमितता व अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय की शिकायत प्राप्त होने पर जाँच कर लाइसेंस निलंबन/निरस्त तथा एफ. आई.आर. की कठोर कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार वाड्रफनगर में निजी दुकानों अजय ट्रेडर्स, पटेल फर्टिलाइजर सहित अन्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अजय ट्रेडर्स में पास मशीन एवं भौतिक रूप में अनियमितता पाया गया। इस पर कार्यवाही करते हुए विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया।

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