अंबिकापुर। दहेज में बोलेरो वाहन और 10 लाख रुपये नगद नहीं लाने का उलाहना देकर विवाहिता से गालीगलौज, मारपीट करते हुए घर से निकाल देने के मामले में महिला थाना पुलिस ने पति व सास-ससुर के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
सरगुजा जिला के सीतापुर थाना क्षेत्र की शीतल सोनी ने पुलिस को बताया है कि वह वर्तमान में ग्राम लेमरू जिला कोरबा में अपने माता-पिता के साथ रहती है। उसका विवाह 18.04.2024 को पंकज सोनी पिता विश्वनाथ सोनी निवासी पटना जिला कोरिया के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। शादी में उसके माता-पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप आवश्यक घरेलू सामान देकर धूमधाम से शादी किया था। शादी के दूसरे दिन हरारत तथा थकान होने के कारण उसकी सास मंजू सोनी का तबीयत खराब हुआ, तो वह घर में पैर पड़ते ही बीमार होने का उलाहना देने लगी। जब वह अपने पति और ससुर को इससे अवगत कराई तो वे भी सास की बातों का समर्थन करने लगे। आरोप है कि सास, ससुर एवं उसके पति द्वारा दहेज कम लाने की बात कहकर प्रताड़ित किया जाने लगा। इनके द्वारा मायके से 10 लाख रुपये नगद और एक बोलेरो वाहन लाकर देने कहा गया, मांग पूरी नहीं होने पर प्रताड़ित करने और ससुराल में नहीं रहने देने की धमकी देकर बार-बार मारपीट करते हुए प्रताड़ित करने लगे। खाना-पानी व जरूरी सामानों तक के लिए वह मोहताज हो गई। पति के द्वारा कहा जाता था कि उसकी मां भी अपनी सास से बहुत प्रताड़ित हुई है, तुमको भी यह सब सहना पड़ेगा। ससुर के द्वारा भी इनका साथ देते हुए मायके से सारी पूंजी लाकर बेटे को देने के लिए कहा जाने लगा। 31.12.2024 को सास मंजू सोनी, ससुर विश्वनाथ सोनी व पति पंकज सोनी गाली देते हुए पिता से 10 लाख रुपये तथा बोलेरो वाहन दिलाने के लिए दबाव बनाने लगे और मारपीट करके जान से मारकर फेंक देने की धमकी दी। इसके बाद सास बाल खींचकर उसे घर से बाहर निकाल दी। इसकी जानकारी वह सोनार समाज पटना के अध्यक्ष धीरेन्द्र सोनी उर्फ गोलू व सोनार समाज के मुखिया ग्राम डुमरडीह की सुरेश सोनी को उसी दिन फोन करके दी और अपनी मां को फोन करके ले जाने के लिए कहा था, इसके बाद से वह मायके में ही रह रही है। पुलिस ने विवाहिता के पति पंकज सोनी 28 वर्ष, सास मंजू सोनी 50 वर्ष व ससुर विश्वनाथ सोनी 55 वर्ष निवासी ग्राम पटना, पनिकापारा के विरूद्ध बीएनएस की धारा 85 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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