वेद मिश्रा

बिश्रामपुर। एसईसीएल में नौकरी लगवाने के नाम पर एक छात्रा से साढ़े चार लाख रुपए ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बताया कि एसईसीएल आवासीय माईनस कालोनी क्वार्टर नंबर 266 निवासी कोनी बिलासपुर में सिविल अंतिम वर्ष की छात्रा प्रार्थिया अलमा रेनु टोप्पो पिता स्व.जयनाथ टोप्पो ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बिलासपुर निवासी यशवंत सोनवानी, उसके पिता संतोष सोनवानी, भटगांव निवासी सूरज गुप्ता व रायगढ़ निवासी नीलेश बेहरा द्वारा एसईसीएल में नौकरी लगवाने के नाम पर साढ़े चार लाख रुपए की ठगी की गई है। प्रार्थिया ने बताया कि वह बिलासपुर कोनी में पढ़ाई करती है जहां उसके साथ भटगांव निवासी सूरज गुप्ता व रायगढ़ निवासी नीलेश बेहरा भी पढ़ाई करते हैं, जो गतदिनों 10 मई 2022 को आरोपी बिलासपुर निवासी आरोपी यशवंत सोनवानी को लाकर परिचय कराया गया कि आरोपी द्वारा कई लोगों का एसईसीएल में नौकरी लगवाया जा चुका है, अगर तुम भी पैसा दोगी तो तुम्हारा भी काम करा देंगे। इसके बाद प्रार्थिया अपने साथियों के झांसे में आ गई और आरोपी यशवंत के मोबाईल पर 1 हजार रुपए का फोन पे कर दी। इसके बाद आरोपी यशवंत द्वारा 1-2 दिन बाद फार्म लेकर आया और खुद भरकर प्रार्थिया से हस्ताक्षर कराकर आश्वासन दिया कि जल्द ही नौकरी लग जाएगी। यशवंत ने झांसे में लेकर अपने पिता संतोष कुमार सोनवानी के भारतीय स्टेट बैंक के एकांउट नंबर 20449492572 में 9 जून को 25000 रुपए, 12 जून को 20000 रुपए, 15 जून को 20000 रुपए, 21 जून को 99000 रुपए ट्रांसफर करा लिया गया था। इसके पश्चात आरोपी यशवंत सोनवानी के बताए मोबाईल नंबर 9399498745 में प्रार्थिया द्वारा 25 मई को 5000 रुपए, 27 मई को 45000 रुपए, 9 जुलाई को 25000 रुपए एवं 10 जुलाई को तीन बार में 98000 रुपए, 18 जून को 20000 रुपए बैंक एकाउंट व फोन पे के माध्यम से राशि दी गई है। इसके पश्चात माह जून में ही प्रार्थिया की मां द्वारा 50000 रुपए व 42 हजार रुपए नगद आरोपी यशवंत सोनवानी के हाथों में दिया गया था। करीब साढ़े चार लाख रुपए वसूलने के बाद आरोपी यशवंत सोनवानी द्वारा जब भी प्रार्थिया बातकर जानकारी चाही गई तो पहले आश्वासन देता रहा लेकिन कुछ दिनों बाद काम न होने की बात कहते हुए राशि वापस न किए जाने की धमकी दी जाने लगी। जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थिया ने मामले की शिकायत बिश्रामपुर थाने में दर्ज कराई गई है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने चारों आरोपी क्रमशः बिलासपुर निवासी यशवंत सोनवानी, संतोष सोनवानी, भटगांव निवासी सूरज गुप्ता व रायगढ़ निवासी नीलेश बेहरा के खिलाफ धारा 120 बी, 34, 420 के तहत जुर्मदर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। 

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