जशपुर। जिला जशपुर के जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ अनुरंजन टोप्पो अस्थिरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना जिला अस्पताल जशपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाबहार किये जाने का आदेश दिया गया था. कलेक्टर जशपुर द्वारा जारी पदस्थापना आदेश पर उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 14 जुलाई को याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगा दी हैं।

डॉक्टर टोप्पो की प्रारंभिक नियुक्ति मेडिकल ऑफिसर क्लास दो के पद पर वर्ष 2006 में हुई थी. वर्ष 2020 को डॉ टोप्पो की पदोन्नति मेडिकल ऑफिसर क्लास दो से अस्थिरोग विशेषज्ञ क्लास एक के पद पर हुई. कलेक्टर जशपुर द्वारा दिनांक 31 मई 2021 को डॉक्टर अनुरंजन टोप्पो की पदस्थापना जिला अस्पताल जशपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाबहार कर दिया गया. पदस्थापना आदेश से क्षुब्द होकर डॉक्टर टोप्पो ने अधिवक्ता नेल्सन पन्ना व ईशान वर्मा के माध्यम से याचिका पेश की. याचिका में यह आधार लिया गया था कि याचिकाकर्ता वर्तमान में राजपत्रित अधिकारी क्लास एक में पदस्थ है. और कलेक्टर जशपुर के अधिकारीता के बाहर है. कलेक्टर का अधिकार नहीं है कि किसी राजपत्रित अधिकारी क्लास एक की पदस्थापना या स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही करें. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.सैम कोशी ने याचिका की सुनवाई करते हुए डॉक्टर टोप्पो के पदस्थापना आदेश पर रोक लगाते हुए शासन को जवाब तलब किया है।

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