अंबिकापुर। एक ही भूमि का तीन अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पंजीकृत अनुबंध करने का मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
शहर के ग्राम तकिया, रनपुरखुर्द निवासी इस्लाम अंसारी पिता रोजदीन अंसारी ने पुलिस को दिए गए लिखित शिकायत पत्र में बताया है कि 03.12.2024 को रामनाथ यादव पिता परस राम निवासी पाठकपुर, खडगवां थाना प्रतापपुर से वह ग्राम नर्मदापुर चिखलाडीह में स्थित 2.493 हेक्टेयर भूमि खरीद-बिक्री करने के लिए 03.12.2024 को 10 लाख रुपये में सौदा तय किया था, और अग्रिम राशि 9 लाख 80 हजार रुपये अनुबंधकर्ता के खाता में नकद, नोटरी के माध्यम से गवाहों के समक्ष दिया गया। उक्त भूमि का पुन: 01.10.2025 को पुन: एक पंजीकृत अनुबंध पत्र निष्पादित कराकर एक लाख 50 हजार दिया गया। इसके बाद भी अनुबंधकर्ता रामनाथ यादव उक्त भूमि का छलपूर्वक 20 लाख रुपये में रंजू देवी पति रतन चैधरी निवासी दर्रीपारा अंबिकापुर से पंजीकृत अनुबंध करके 10 लाख रुपये की ठगी कर लिया। इतना ही नहीं उक्त भूमि का पूर्व में दो व्यक्तियों से अलग-अलग पंजीकृत अनुबंध होने के बाद पुन: अनुबंधकर्ता ने 31.10.2025 को दूखू खमारी पिता गिरधारी खमारी निवासी ग्राम घोघरपाली थाना एवं तहसील मेलगीर, जिला सुन्दरगढ़ उड़ीसा को 7 लाख 68 हजार रुपये में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने अग्रिम जांच, कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरूद्ध बीएनएस की धारा 318(4) का मामला दर्ज कर लिया है।

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