बलरामपुर। जिले के थाना चलगली अंतर्गत ग्राम मानपुर में वर्ष 2022 में हुए सनसनीखेज लूटकांड का मास्टरमाइंड और लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात अपराधी आगर साय उर्फ सुनील पिता शिवब्रत गोड़ को पुलिस ने बिहार राज्य के रोहतास जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए नाम-पता और वेशभूषा बदलकर एक दुकान में काम कर रहा था।

बलरामपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि थाना चलगली में दर्ज अपराध क्रमांक 04/2022 धारा 395, 120बी भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का आरोपी आगर साय घटना दिनांक 12 जनवरी 2022 से फरार था। वह नक्सली वेशभूषा अपनाकर अपने गिरोह के साथ मानपुर के कमलेश गुप्ता के घर में जबरन घुसा था और हथियार के बल पर सोना-चांदी के जेवरात एवं 2 लाख 20 लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पूर्व में 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। फरार चल रहे मुख्य आरोपी आगर साय को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने विशेष टीम गठित की थी। सायबर सेल बलरामपुर के सहयोग से आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जिसमें सफलता मिली और उसे रोहतास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से लूट में प्रयुक्त भरमार बंदूक भी बरामद किया गया था। पूछताछ में आरोपी ने अपराध की स्वीकारोक्ति करते हुए बताया कि वह नक्सली संगठन के नाम पर वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि वह नक्सली संगठन में काम करता था या नहीं, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपी आगर साय के विरुद्ध बलरामपुर, सूरजपुर और अन्य जिले में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, डकैती, मारपीट, हथियार अधिनियम और छत्तीसगढ़ राज्य विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की धाराएं शामिल हैं। कार्रवाई में थाना प्रभारी चलगली बीएल भारद्वाज, उप निरीक्षक सबल सिंह, नागेंद्र पांडे, संजय जयसवाल, राजकिशोर, राजकुमार मरकाम लगातार सक्रिय रहे।


विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हैं अपराध
थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 105/21 धारा 147, 148, 149, 452, 506, 384, 120बी भादवि, थाना रामचन्द्रपुर में अपराध क्रमांक 33/2008 धारा 147, 148, 149, 353, 186, 307, 427 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट, थाना रघुनाथनगर में अपराध क्रमांक 43/2015 धारा 147, 148, 149, 342, 363, 368, 395, 458, 506 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट, थाना चांदनी बिहारपुर, जिला सूरजपुर में अपराध क्रमांक 36/2015 धारा 384 भादवि, 25 आर्म्स एक्ट एवं धारा 8 छत्तीसगढ़ राज्य विशेष जन सुरक्षा अधिनियम।

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