वाहन स्वामी ने 30.20 लाख में किया था सौदा, कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया
अंबिकापुर। ट्रक खरीदने के लिए सौदा करने के बाद क्रेता के द्वारा फाइनेंस की रकम नहीं पटाने और ट्रक वापस नहीं करने के मामले में की गई लिखित शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है। बड़ी बात यह है कि किस्त की राशि नहीं पटाने से
नगरपालिका बलरामपुर के वार्ड क्रमांक 4 सेंदूर रोड निवासी सुनेश्वर यादव पिता रामधारी यादव 47 वर्ष ने पुलिस को बताया है कि वर्ष 2018 में वह 14 चक्का ट्रक क्रमांक सीजी 15 डी 9955 फायनेंस कराया था। वर्ष 2021 में रुपये की आवश्यकता पड़ने पर अपने परिचित ने बताया कि रायपुर का राहुल चौरागड़े नामक व्यक्ति महिन्द्रा वर्कशॉप महासमुन्द में काम करता है और वाहन खरीदी-बिक्री का काम करता है। जब वह राहुल चौरागड़े से संपर्क किया तो वह गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हो गया। 31.08.2021 को राहुल चौरागड़े अपने साथ आफताब कुरैशी को लेकर अंबिकापुर बस स्टैंड आया, यहां वह अपने ट्रक के साथ खड़ा था। आफताब कुरैशी गाड़ी को देखा और 30 लाख 20 हजार रुपये में सौदा तय होने के बाद वह सुनेश्वर के खाता में एक लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से वह अनुबंध पत्र का निष्पादन राहुल चौरागड़े के नाम से न्यायालय अंबिकापुर में कराया था। आफताब ट्रक को लेकर राहुल चौरागड़े के साथ चले गया। 01.09.2021 को आफताब कुरैशी उसके खाता में 20 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किया। वाहन श्रीराम फायनेंस कंपनी रामानुजगंज-बलरामपुर से फायनेंस पर लेने के कारण अनुबंध निष्पादित तिथि को कुल राशि 28 लाख 70 हजार रुपये थी, जो राहुल चौरागड़े के द्वारा अदा नहीं करने की स्थिति में वर्तमान में 77 लाख 93 हजार 244 रुपये हो गया है। इसके बाद न तो उसके द्वारा ट्रक वापस किया गया और न ही वाहन का किस्त पटा रहा है। रिपोर्ट पर पुलिस मामले में अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

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