अंबिकापुर के युवकों ने लाखों रुपये का लेनदेन करने अपना खाता खुलवाकर दिया था

अंबिकापुर। साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल एकाउंट के दो मामलों में गांधीनगर थाना पुलिस ने 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा कुछ रकम के एवज में अपना अकाउंट अवैध रकम के लेन-देन में उपयोग करने हेतु अन्य आरोपी को दिया था, जिसके जरिए अपराधी साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मामले में शामिल अन्य आरोपी फरार हंै, जिनके तलाश में पुलिस लगी है।
जानकारी के मुताबिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूची के अनुसार फर्जी मोबाइल नम्बरों को जारी करने वाले पॉइंट ऑफ सेल्स (पीओएस), म्यूल अकाउंट खाता धारकों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने पुलिस मुख्यालय रायपुर से दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसी क्रम में फर्जी मोबाइल नम्बर धारक के विरुद्ध साइबर पुलिस स्टेशन, नॉर्थ दिल्ली से समन्वय पुलिस पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज की गई शिकायत में शिकायत कर्ता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को फोन करके लोन देने का झांसा देकर धोखाधड़ी किया है। उक्त शिकायत पर जांच के दौरान संदिग्ध मोबाइल नंबर की संलिप्तता पाई गई, जिसका साइबर ठगी में उपयोग किए गए म्यूल एकाउंट से लिंक पाया गया। बैंक खाता धारक रवि कुमार माझी के म्यूल अकाउंट मे 25 हजार रुपये एवं धीरज कुमार सिंह के म्यूल अकाउंट में 27 हजार 380 रुपये प्राप्त होना पाए जाने पर पुलिस ने थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 397/25 धारा 317(4), 318(4), 61(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान पुलिस टीम ने म्यूल अकाउंट खाता धारक रवि कुमार माझी पिता सोती राम माझी 34 वर्ष, निवासी नेहरू वार्ड सत्तीपारा व धीरज कुमार सिंह पिता स्व. दिलीप सिंह 34 वर्ष, साकिन बीचपारा फूंदुरडिहारी को पकड़ा। पूछताछ में इन्होंने कुछ रकम के एवज में अपना-अपना खाता खुलवाकर अवैध सट्टा के रकम लेन-देन हेतु अन्य आरोपी को देना स्वीकार किया।


साइबर फ्रॉड का 6 लाख रुपये से अधिक हासिल किया

दूसरे मामले में पुलिस मुख्यालय रायपुर से मिले निर्देश के अनुसार दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पुलिस ने पाया कि मोबाइल नंबर धारक हर्षित पाण्डेय निवासी केदारपुर भ_ी रोड अंबिकापुर के सिम से लिंक म्यूल अकाउंट में अलग-अलग राज्यों से साइबर फ्रॉड का 6 लाख रुपये से अधिक रकम षड्यंत्रपूर्वक लेन-देन किया गया है। मामले में थाना गांधीनगर में धारा 317(4), 318(4), 61(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस विवेचना में ली और आरोपी हर्षित पाण्डेय उ$र्फ धन्नू पिता अनुज पाण्डेय 28 वर्ष निवासी भट्टी रोड केदारपुर से पूछताछ की तो उसने दीपेश कुमार मिश्रा उर्फ चुनमुन के कहने पर 30 हजार रुपये नगद रकम के एवज में आरोपियों को अपना खाता एवं सिम देना बताया। आरोपी के निशानदेही पर आरोपी दीपेश कुमार मिश्रा उर्फ चुनमुन पिता दीपक मिश्रा 35 वर्ष निवासी भट्टी रोड केदारपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इन्होंने साइबर अपराध में संलिप्त होना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जप्त किया है। दोनों मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है, जिनके तलाश में पुलिस टीम लगी है।

कार्रवाई में ये रहे शामिल
कार्रवाई में थाना प्रभारी  गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, साइबर सेल से सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, आरक्षक अरविन्द उपाध्याय, ऋषभ सिंह, घनश्याम देवांगन, वीरेंद्र पैकरा, अनुज जायसवाल, जितेश साहू, मनीष सिंह, राहुल केरकेट्टा, अमनपुरी सक्रिय रहे।

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