अम्बिकापुर- 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस मनाया जाना है। इस संबंध में राज्य द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। डॉ. अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है।
इस संबंध में राज्य द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्तमान में 9 अक्टूबर 2023 से राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। 26 नवंबर, 2023 को संविधान दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, संस्थानों, सार्वजनिक उपकमों के अधिकारियों कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) के ऑनलाइन पाठन हेतु निर्मित वेब पोर्टल को ओपन कर भारतीय संविधान के “प्रस्तावना’ को पढ़ा जाए, आमजन की सहभागिता हेतु इसका प्रचार-प्रसार किया जावे तथा ऑनलाईन क्वीज हेतु ीजजचेः//बवदेजपजनजपवदुनप्र.दपब.पद वेब पोर्टल का उपयोग किया जावे। जहां कम्प्यूटर तथा मोबाईल में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध ना हो वहां पूर्व की भांति ऑफलाइन मोड में संविधान के प्रस्तावना का पाठन किया जावे। उक्त अवसर पर किसी भी तरह से आदर्श आचार संहिता हेतु जारी निर्देशों का उल्लंघन ना होने पर भी ध्यान देने निर्देशित किया गया है।

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