0 कलेक्टर ने जारी किया आदेश

0 मेडिकल दुकानों को होगी निर्धारित समय में खुलने की अनुमति

सूरजपुर। जिले में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रभाव व संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए 13 से 23 अप्रैल तक जिले को कन्टेनमेन जोन घोषित किया गया है। इन तिथि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। मेडिकल दुकानो को निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा ने आदेश पारित किया है। जिसमें जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 13 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 23 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यह आदेश 13 अप्रैल प्रातः 6 बजे से लागू होगा। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

0 इन वाहनों को मिलेगा डीजल, पेट्रोल

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एल.पी.जी., परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन, एस.ई.सी.एल. के वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी. ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

0 तय समयावधि में ही मिलेगा दुग्ध

दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8. बजे तक एवं संध्या 5. बजे से संध्या 6. बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे।

औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (आॅनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
अत्यावश्यक परिवहन से संबद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप, ऑटोपार्टस, गैरेज, टायर पंक्चर की दुकानें तथा ढाबा, रेस्टोरेंट (केवल टेक-अवे) हेतु तथा नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यो एवं आवश्यक सामग्रियों के विक्रय की दुकानें (यथा अंतिम संस्कार के कार्यों से संबंधित दुकाने) सीमित संख्या में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी।
अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थानों अथवा फैक्ट्री जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बॉयलर आदि हों शक्कर, फर्टिलाइजर एवं खान कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे।

एसईसीएल के खदानों के संचालन हेतु कर्मचारियों, श्रमिकों को खदानों तक पहुंचाने में प्रयुक्त बसों में सभी कर्मचारी, श्रमिक फिजिकल, सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के निर्देश का पालन सुनिश्चित करेंगे। उक्त बसों को प्रति पाली में सेनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है।
पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी।

0 बंद रहेंगे कार्यालय

उपरोक्त अवधि में जिले के सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी।

0 जरूरी यात्रा हेतु अनुमति आवश्यक

ई-कार्मस सेवाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर्वूवत् संचालित रहेगी। सभी प्रकार की सभा जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

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