अंबिकापुर। टेलीग्राम आईडी में काम करने का झांसा देकर 11 लाख 17 हजार 778 रुपये की ठगी करने के मामले में लखनपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केवरी निवासी ब्रह्मा दास पिता श्याम दास ने पुलिस को बताया है कि
वर्ष 2024 के दिसम्बर माह में उसके मोबाइल में एक टेलीग्राम आईडी से काम करने हेतु मैसेज आया था। इसके बाद वह चैट करके काम करने सहमति जताया और पूछा कि क्या काम करना पड़ेगा। इसके बाद उसे मोबाइल के माध्यम से 90580 पम्प गोल्ड माइन्टेड गोल्ड कोइन्स नामक कंपनी पर ऑनलाइन वर्क करने और गोल्ड खरीदकर बेचने का काम करने की जानकारी दी गई। बताया गया कि काम करने के लिए शुरू में 8 हजार रुपये लगाना पड़ेगा। इनकी बातों को सुनकर वह कंपनी से जुड़कर काम करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद उसे बंधन बैंक के खाते का फोन पे नंबर दिया गया, जिसमें वह 26.12.2024 को 8 हजार रुपये डाल दिया, एक घंटे के बाद उसे 16 हजार रुपये मिल गया। 27.10.2024 को 10 हजार रुपये नोमान बशीर अहमद पचपुरी के खाता में डालने पर उसे पुन: एक घंटे में 20 रुपये मिला। इसी क्रम में एक-एक घंटे के अंतराल में 21,321 रुपये के बदले 44 हजार, 28.12.2024 को 20 हजार रुपये के बदले 40 हजार रुपये मिला, जिससे उसका कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ गया। 29.12.2024 को 50 हजार रुपये खाता में डालने के बाद ठगी का सिलसिला शुरू हुआ और 10.01.2025 को 99 हजार रुपये, 11.01.2025 को 45 हजार रुपये, 31.01.2025 को 50 हजार एवं 31,704 रुपये, 31.01.25 को 3 लाख 90 हजार 23 रुपये का चेक काटकर आरटीजीएस के माध्यम से पैसा भेजने के बाद 18.03.2025 तक वह कई बार में 11 लाख 17 हजार 778 रुपये भेज दिया। अंतिम बार वह हेमन्त प्रमोद ठाकुर के खाता में दो बार में 39 हजार रुपये भेजा था, बदले में उसे रकम प्राप्त नहीं हुआ तो वह कथित कंपनी के कर्ताधर्ता द्वारा दिए जाने रहे खाता नंबरों में रकम डालना बंद कर दिया। इसके बाद रेखा महेश्वरी एवं उसके साथी टेलीग्राम आईडी के माध्यम से चैट करके पैसा डालने के लिए उसे प्रलोभित करते रहे, लेकिन वह दिए गए रकम की प्राप्ति के बाद ही और रकम कंपनी में लगाने की बात पर अड़ गया। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने और रुपये वापस नहीं करने पर उसे ठगी का एहसास हुआ और वह 28 मई को घटना की जानकारी लिखित में लखनपुर थाना में प्रेषित किया है, जिस पर पुलिस ने जालसाजों के विरूद्ध सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम की धारा 66डी व भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) का मामला दर्ज कर लिया है।

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