भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आए दिन यातायात के नियमों में संशोधन होता रहता है. ऐसे में लोगों को नए नियम के बारे में देर से पता चलता है और जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ जाता है. चाहे वह ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट का चालान या प्रदूषण का चालान हो उन्हें मजबूरन भरना ही पड़ जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है. तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज हम RTO के द्वारा बदले गए कुछ नियमों के बारे में जानने वाले हैं. जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है. वैसे अधिकतर लोगों को पता है कि जुलाई में यातायात के नियमों में खास बदलाव किया गया है. तो चलिए देख लेते हैं?

ओवरलोडेड भारी वाहनों के लिए नियम

1 जुलाई को भारत सरकार ने यातायात विभाग के तहत भारी वाहनों जैसे की ट्रक, डंपर जैसे ओवरलोड वाहनों को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा कि, यह गाड़ियां रात्रि 11:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक ही सड़कों पर चलेंगी. अगर इसके अलावा ये सड़कों पर चलती है. तो पकड़े जाने पर लाखों रुपए का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा ओवरलोडिंग की गलती को लेकर भी लाखों रुपए का जुर्माना कर सकता है.

दुपहिया वाहनों पर भी कटेगा चालान

जानकारी के मुताबिक हाल के दिनों में यातायात विभाग द्वारा बदले गए नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में इसे सख्ती से लिया जा रहा है. अगर कोई भी बाइक सवार दो से तीन लो की सवारी करता है. तो उस पर चालान कटेगा इसके अलावा अगर दो लोग बैठे हैं और दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया है तो उस पर भी भारी चालान भरना पड़ेगा. हालांकि इस नए नियम को लेकर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं. जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

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