2000 Currency Note: 2000 रुपये के नोट को जमा करने/बदलने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय की है। मतलब यह कि 30 सितंबर तक आप 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा या बदलवा सकते हैं। बता दें कि RBI ने अपनी ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत मई में 2000 रुपये के नोटों को मार्केट से वापस लेने की घोषणा की थी। अब सवाल है कि 30 सितंबर यानी डेडलाइन के बाद 2000 रुपये के नोट का क्या होगा? आइए रिजर्व बैंक के संकेतों से समझते हैं।

RBI ने क्या कहा था
दरअसल, जब RBI ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था तब यह भी कहा था कि बैंकों में वापस की गई/जमा की गई मात्रा के आधार पर 2,000 रुपये के नोटों की भविष्य की स्थिति निर्धारित की जाएगी। RBI ने कहा कि 31 अगस्त, 2023 तक केवल 0.24 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के बैंक नोट प्रचलन में थे। आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त, 2023 तक जमा कराए गए 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपये है। उम्मीद है कि रिजर्व बैंक डेडलाइन खत्म होने से पहले या 1 अक्टूबर को 2000 रुपये के नोट को लेकर कुछ नया ऐलान करेगा। चूंकि, 90 प्रतिशत से अधिक नोट बैंकों में वापस आ गए हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि रिजर्व बैंक एक नई तारीख की घोषणा करेगा। इस तारीख के बाद 2000 रुपये के नोटों को कानूनी मुद्रा नहीं माना जाएगा। हालांकि, रिजर्व बैंक की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

बता दें कि 30 सितंबर तक रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) या किसी नजदीकी बैंक शाखा में 2,000 रुपये के नोट बदलने का विकल्प मिला हुआ है। व्यक्ति इन नोटों को बिना किसी विशेष सीमा के अपने संबंधित बैंकों में जमा कर सकते हैं। बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) या जन धन खातों का उपयोग करने वालों के लिए जमा सीमा प्रभावी रहेगी।

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