बस ऑपरेटर से बसें भी ले ली जाएंगी वापस,निर्देश हुआ जारी
अंबिकापुर। जिले में सिटी बस संचालन को लेकर अब सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जल्द से जल्द जिले में सिटी बस संचालन के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही सिटी बसों का संचालन शुरू नहीं होता है तो बस ऑपरेटर के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बस ऑपरेटर पर लंबित 23 लाख रुपए रॉयल्टी वसूला तो जाएगा ही साथ में उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा इसके साथ ही सारी बसें भी बस ऑपरेटर से वापस ले ली जाएंगी। बसों में हुए नुकसान की भरपाई भी बस ऑपरेटर से ही करवाई जाएगी। ऐसे में जल्दी बस का संचालन अगर बस ऑपरेटर के द्वारा नहीं किया जाता है तो यह उन पर भारी पड़ सकता है। सरगुजा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के द्वारा सिटी बसों का संचालन वर्ष 2015 से किया जा रहा है। सिटी बसों के संचालन बावत अम्बिकापुर बस ट्रांसपोर्ट प्रा. लिमि. नमनाकला अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) को बस ऑपरेटर का सर्विस प्रोवाइडर चयन किया गया था। सर्विस प्रोवाइडर को प्रति बस, प्रति माह रुपये 2500 बस रॉयल्टी फीस सोसायटी के कोष में जमा किया जाना था। बस ऑपरेटर को कार्यालय द्वारा कई पत्र लिखे गए जिन पत्रों द्वारा सूचना पत्र जारी कर मार्च 2020 की स्थिति में लंबित बस रॉयल्टी फीस रुपये 23 लाख जमा किए जाने बावत सूचित किया गया है, किंतु आज दिनांक तक बस ऑपरेटरों के द्वारा लंबित बस रॉयल्टी फीस सोसायटी के कोष में जमा नहीं की गई है। कोरोना काल में सिटी बसों का संचालन बंद किया गया था, स्थिति सामान्य होने पर यात्रियों की सुविधा हेतु सिटी बसों का नियमित रूप से पुनः संचालन किए जाने बाबत कार्यालय के पत्र क्रमांक 472 दिनांक 04.02.2022 को बस ऑपरेटर को जारी किया गया था लेकिन बस ऑपरेटर द्वारा अभी तक बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने बस ऑपरेटर को जल्दी बसों का संचालन शुरू करने का निर्देश दिया है। अगर जल्द ही बसों का संचालन शुरू नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बस ऑपरेटर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस ऑपरेटर से 23 लाख रॉयल्टी तो वसूल किया ही जाएगा साथ में बस ऑपरेटर को काफी बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं बस ऑपरेटर से सारी बसें भी वापस ले ली जाएंगी और बसों में हुई क्षति की भरपाई भी बस ऑपरेटर से ही करवाई जाएगी।

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