अ िबकापुर. जले में व्यावसायिक गतिविधियो पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं समूर्ण जिले को कंटेममेन्ट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 प्रकरणों की सं या में वृद्धि एवं इस महामारी से मौतों की सं या को देखते हुए तथा गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका अभी भी बनी हुई है इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा द्वारा बिना अतिरिक्त छूट के जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि 31 मई की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। जारी आदेशानुसार इस अवधि में जिले की सीमाएं पूर्ववत सील रहेंगी तथा प्रतिबंध लागू रहेगा। इनके अतिरिक्त सभी गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित मेडिकल दुकान, क्लिनिक, पशु चिकित्सालय व शासकीय उचित मूल्य की दुकान निर्धारित समय पर खुलेंगें। दवाई की होंम डिलिवरी को प्राथमिकता देनी होगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग एवं अनलोडिंग करने की अनुमति रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 5 बजे तक होगी। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के घर में ही आयोजित करने की शर्त पर आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सं या अधिकतम 10 होगी। इसी प्रकार अन्त्येष्टिए दशगात्र कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सं या 10 होगी।

देखे आदेश …

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