बलरामपुर जिले के थाना चलगली अंतर्गत ग्राम मानपुर में वर्ष 2022 में हुए सनसनीखेज लूटकांड का मास्टरमाइंड और लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात अपराधी आगर साय उर्फ सुनील पिता शिवब्रत गोंड को पुलिस ने बिहार राज्य के रोहतास जिले से गिरफ्तार कर लाया है आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए नाम-पता और वेशभूषा बदलकर वहां एक दुकान में काम कर रहा था।
जिसका खुलासा आज बलरामपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए
थाना चलगली में दर्ज अपराध क्रमांक 04/2022 धारा 395, 120बी भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के आरोपी आगर साय घटना दिनांक 12 जनवरी 2022 से ही फरार था। वह नक्सली वेशभूषा अपनाकर अपने गिरोह के साथ मानपुर के कमलेश गुप्ता के घर में जबरन घुसा था और हथियार के बल पर सोना-चांदी के जेवरात एवं 2.20 लाख रुपये की लूट की किए थे वहीं
इस मामले में पूर्व में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं, फरार चल रहे मुख्य आरोपी आगर साय को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक वैभव बैकर ने विशेष टीम गठित कीया था
और सायबर सेल बलरामपुर के सहयोग से आरोपी की पतासाजी कर उसे रोहतास से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से लूट में प्रयुक्त भरमार बंदूक भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बताया कि उसने नक्सली संगठन के नाम पर वारदात को अंजाम दिया था।
हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि यह नक्सली संगठन में भी काम करता था या नहीं इसकी पूछताछ कभी भी जारी है
गिरफ्तार आरोपी आगर साय के विरुद्ध बलरामपुर, सूरजपुर और अन्य जिले में दर्ज हैं कई गंभीर अपराध, जिनमें हत्या के प्रयास, डकैती, मारपीट, हथियार अधिनियम और छत्तीसगढ़ राज्य विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की धाराएं शामिल हैं। वही इस कार्यवाही में थाना प्रभारी चलगली बी एल भारद्वाज उप निरी सबल सिंह नागेंद्र पांडे संजय जयसवाल राजकिशोर पर राजकुमार मरकाम इस मामले पर लगातार सक्रियता से कार्य किया

इन थानों में है अपराध दर्ज
1. थाना कुसमी अपराध क्रमांक 105/21 धारा 147, 148, 149, 452, 506, 384, 120बी भादवि
2. थाना रामचन्द्रपुर – अपराध क्रमांक 33/2008 धारा 147, 148, 149, 353, 186, 307, 427 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट
3. थाना रघुनाथनगर – अपराध क्रमांक 43/2015 धारा 147, 148, 149, 342, 363, 368, 395, 458, 506 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट
4. थाना चांदनी बिहारपुर, जिला सूरजपुर – अपराध क्रमांक 36/2015 धारा 384 भादवि, 25 आर्म्स एक्ट एवं धारा 8 छत्तीसगढ़ राज्य विशेष जन सुरक्षा अधिनियम

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