मनेंद्रगढ़ (शुद्धूलाल वर्मा) ! नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दैहिक शोषण करने के मामले में जनकपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति जनकपुर थाने में आकर सूचना दिया कि 14 सितम्बर 2020 को सुबह उसकी पत्नी घर से रोजगार गारंटी में काम करने गई थी और घर में उसकी 16 वर्ष की नाबालिग पुत्री अकेली थी। रात में करीब 9 बजे जब उसकी पत्नी काम करके घर में वापस लौटी तो देखी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर में नहीं थी। वह अपने बड़ी बेटी के घर घाघरा गया था।
उसकी काफी आसपास पता तलाश किये लेकिन कुछ पता नहीं चला है । उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर अपने साथ लेकर चला गया है । रिपोर्ट पर भादवि की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। जिस पर पुलिस अधीक्षक कोरिया चन्द्रमोहन सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ पंकज शुक्ला एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनेन्द्रगढ़ कर्ण कुमार ऊके के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान सूचना मिलने पर नाबालिग बालिका को 21 सितम्बर 2020 के दोपहर 13.30 बजे ग्राम शंकरगढ़ थाना मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया से बरामद किया गया है। नाबालिग बालिका के कथन पर से आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 366, 376 ( 2 ) ( ढ ) तथा 4, 6 पाक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई है । आरोपी नान्हू पिता मोतीलाल बैगा उम्र 19 वर्ष ग्राम शंकरगढ़ माझा पारा थाना मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया निवासी को 22 सितम्बर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में इंचार्ज थाना प्रभारी सउनि अजय बघेल , सउनि चित्रबहोर यादव , प्रआर रविन्द्र कुरे , प्रआर बालकृष्ण राजवाड़े . आर. सुनील तिर्की ,बालसाय पोर्ते, रघुनंदन सिंह,गुलाल राजवाड़े , विनोद टोप्पो , ओम प्रकाश राजवाड़े , अजय एक्का , विजय राजवाड़े की सराहनीय भूमिका रही!

Categorized in: