सुरगुजा- प्रेमी जोड़े के डबल मर्डर केस में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने युवक युवती की हत्या के आरोप में आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा दी है। प्रेमी युगल की हत्या अपचारी बालक ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी। फिलहाल अपचारी बालक का केस किशोर न्यायलय में चलेगा।

बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम सुवारपारा में 26 फरवरी 2021 की सुबह बागरसाय की बाड़ी के पुवाल में युवक युवती की अर्धनग्न लाश मिली थी।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की थी।

प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान मैनपाट के ग्राम बंदना निवासी दिलीप पैकरा के रूप में की गई थी जो अपने रिश्तेदार के घर सुवारपारा में रहकर काम करता था जबकि मृतिका की पहचान गांव की उजाला खैरवार के रूप में की गई थी।

जांच में यह बात भी सामने आई कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। युवती 23 फरवरी 2021 की शाम से लापता थी और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिलीप पैकरा की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने और उजाला खैरवार की मौत गला दबाने से होने की बात सामने आई थी।

इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने सुवारपारा निवासी एक अपचारी बालक के साथ ही 25 वर्षीय संतलाल उर्फ गट्टू को धारा 302, 201, 34 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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